अगर आप भी 15 साल से पहले निकलवाना चाहते है PF का पैसा, तो जाने ये जरूरी नियम ?

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Udaipur Times, Public Provident Fund : देशभर के कर्मचारियों के लिए आज हम बहुत जरूरी खबर लेकर आयें है जिसके माधम से उन्हे बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगर आप भी 15 साल से पहले अपने PF खाते में जमा पैसे को निकालना चाहते है तो आज हम आपके लिए अहम जानकाई लेकर आए है जिसके माध्यम से आप PF का सारा पैसा आप निकाल सकते है। 

PPF एक लोकप्रिय लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम है जो टैक्स-फ्री रिटर्न देती है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी 15 साल की होती है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कुछ खास परिस्थितियों में 15 साल पूरे होने से पहले भी PPF से पैसा निकाला जा सकता है। आइए जानते है PPF से प्री-मैच्योर (समय से पहले) और पार्शियल (आंशिक) निकासी करने के लिए नियम क्या हैं? Public Provident Fund

PPF निस्संदेह भारत की सबसे पसंदीदा छोटी बचत योजनाओं में से एक है। इसका कारण भी साफ है- बढ़िया ब्याज दर, निवेश पर सुरक्षा की गारंटी, और सबसे बड़ी बात EEE स्टेटस, यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी, तीनों पर कोई टैक्स नहीं। 

क्यों है इतना लंबा इंतजार?

PPF को लंबी अवधि के इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग अपने जरूरी काम के लिए अपना पैसा निकाल कर काम में ले सकें। Public Provident Fund

कब निकाल सकते हैं पैसा?

PPF खाते को खोलने के 5 वर्ष पूरे होने के बाद आप किसी मजबूरी के चलते ये पैसा निकाल सकते हैं। 

प्री-मैच्योर क्लोजर की शर्तें?

खाताधारक, उसके जीवनसाथी, आश्रित बच्चों या माता-पिता को कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी होने पर इलाज के लिए। (इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा)। Public Provident Fund

खाताधारक या उसके आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फीस या अन्य खर्चों के लिए। (संबंधित शिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र देना होगा)।

अगर खाताधारक विदेश में स्थायी रूप से बस रहा हो या उसकी नागरिकता बदल गई हो।

प्री-मैच्योर क्लोजर पर, जिस तारीख को खाता खोला गया था, उस तारीख से लेकर क्लोजर की तारीख तक ब्याज दर में 1% की कटौती की जाती है। Public Provident Fund

आंशिक निकासी कब कर सकते हैं?

अगर आपको खाता हलू रखना है तो PPF अकाउंट खोलने के 7वें वित्तीय वर्ष से पैसे निकाल सकते हैं।

कितना पैसा निकाल सकते हैं?

आप पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में या जिस वर्ष निकासी कर रहे हैं, उसके ठीक पहले वाले चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस का अधिकतम 50% तक निकाल सकते हैं (जो भी कम हो)।

कितनी बार? 

एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक बार ही आंशिक निकासी की जा सकती है। Public Provident Fund

टैक्स का क्या? 

सबसे अच्छी बात यह है कि PPF से की गई आंशिक निकासी पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता।

कोई लॉक-इन नहीं

पहले 6 साल आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते। बस लोन ले सकते है इमरजेंसी जो नीचे बताया गया है। Public Provident Fund

इमरजेंसी में PPF पर Loan?

अगर आपको 5-6 साल से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने PPF अकाउंट पर Loan भी ले सकते हैं।

कब ले सकते हैं Loan? PPF खाता खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष से लेकर छठे वित्तीय वर्ष तक आप Loan के लिए आवेदन कर सकते हैं। Public Provident Fund

कितना Loan मिलेगा? जिस वित्तीय वर्ष में आप Loan के लिए आवेदन कर रहे हैं, उससे ठीक पहले वाले दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस का अधिकतम 25% तक Loan मिल सकता है।

ब्याज दर: PPF पर मिलने वाली ब्याज दर से 1% ज्यादा ब्याज Loan पर देना होता है। (पहले यह 2% था, अब इसे घटाकर 1% कर दिया गया है)।

चुकाने की अवधि: Loan को 36 महीनों के अंदर चुकाना होता है।

15 साल बाद क्या है ऑप्शन?

जब आपका PPF अकाउंट 15 वित्तीय वर्ष पूरे कर लेता है, तो आपके पास कई विकल्प होते हैं:

पूरा पैसा निकालना

आप फॉर्म C भरकर अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करके पूरा पैसा (जमा राशि + ब्याज) निकाल सकते हैं। यह रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री होगी। Public Provident Fund

बिना निवेश के एक्सटेंशन

आप बिना कोई नया पैसा जमा किए, अपने अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। आपके मौजूदा बैलेंस पर ब्याज मिलता रहेगा।

निवेश के साथ एक्सटेंशन

आप हर साल पैसा जमा करते हुए भी अपने अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैच्योरिटी से एक साल पहले फॉर्म H भरकर जमा करना होता है। Public Provident Fund

मृत्यु होने पर PPF ?

दुर्भाग्यवश, अगर PPF खाताधारक की मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी (Nominee) या कानूनी उत्तराधिकारी को PPF में जमा पूरी रकम ब्याज सहित दे दी जाती है। 

ऐसी स्थिति में 5 साल पूरे होने की शर्त भी लागू नहीं होती, यानी नॉमिनी कभी भी पैसा निकाल सकता है। Public Provident Fund। खाताधारक की मृत्यु के बाद उस PPF खाते को आगे जारी नहीं रखा जा सकता, उसे बंद कर दिया जाता है।

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