हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर लगेगी रोक, नए नियम लागू ! अब नहीं चलेगी प्लॉट की अदला-बदली
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में शहरों के साथ लगते क्षेत्रों में अब प्लॉट की अदला-बदली बंद होने वाली है। जानकारी के अनुसार जमीन अंतरण के सभी मामलों में नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक से स्वीकृति लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक इससे अवैध कालोनियों के निर्माण को रोका जा सकेगा।
विधि एवं विधायी विभाग की प्रशासनिक सचिव रितु गर्ग ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम अधिसूचित कर दिया है। शहरों के साथ लगते अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध कालोनियों पर अंकुश लगाने और सस्ती जमीन देकर महंगी जमीन लेने का ''खेल'' खत्म करने के लिए धारा 7-ए में संशोधन किया गया है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार अब एक एकड़ से कम भूमि को बदलने के लिए भी नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। संशोधित नियम 30 जनवरी से लागू माना जाएगा। Haryana News
दरअसल शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्रियों के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए, जिनमें छोटे प्लॉट की अदला-बदली करके अधिसूूचित शहरी क्षेत्रों में स्थित कहीं बड़े या अधिक मूल्यवान प्लान लिए जा रहे थे।
जानकारी के मुताबिक इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1975 के अधिनियम संख्या-8 की धारा-7क में संशोधन कर अदला-बदली विनियमन विलेख को भी उक्त प्रविधान के अंतर्गत लाया गया ताकि अवैध कॉलोनियों में ऐसे भूखंडों की खरीद-फरोख्त को रोका जा सके। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा-7 में प्रविधान जोड़ा गया है कि एक एकड़ से कम भूमि का बेचने, पट्टा या उपहार के रूप में एने से पहले नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक से अनापत्ति का प्रमाणपत्र लेना जरूरि कर दिया गया है।
