बिना लाइसेंस यूरिया की अवैध बिक्री, FIR दर्ज
उदयपुर 20 दिसंबर 2025। ज़िले के टीडी थाना क्षेत्र में बिना अनुज्ञा पत्र यूरिया उर्वरक की अवैध बिक्री एवं भंडारण का मामला सामने आया है। कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई जांच में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध पुलिस थाना टीडी में FIR दर्ज कराई गई है।
संयुक्त निदेशक कृषि सुधीर वर्मा ने बताया कि 18 दिसंबर 2025 को कृषि विभाग पंचायत समिति गिर्वा की संयुक्त टीम द्वारा मैसर्स टिवंकल जनरल स्टोर, हाथियाहोडा टीडी, तहसील बारापाल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान परिसर में कुल 30 बैग यूरिया उर्वरक पाए गए, जिनमें 15 बैग इफको एवं 15 बैग जीएनएफसी कंपनी के थे।
जांच में सामने आया कि दुकान के प्रोपराइटर गौरव कुमार जैन द्वारा बिना वैध उर्वरक अनुज्ञा पत्र के यूरिया उर्वरक का अवैध भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था। इस संबंध में मौके पर पर्चा रिपोर्ट एवं सीजर कार्यवाही रिपोर्ट तैयार की गई। कृषि अधिकारी (सामान्य) एवं उर्वरक/बीज/कीटनाशक निरीक्षक डॉ. उपमा वशिष्ठ की रिपोर्ट पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए प्रोपराइटर गौरव कुमार जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है।
संयुक्त निदेशक वर्मा ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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