हरियाणा में घर बनाने वालों के लिए जरूरी खबर, जाने सरकार का नियम

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हरियाणा में घर बनाने वालों के लिए जरूरी खबर, जाने सरकार का नियम 

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा में नया घर बनाने वालों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जैसा की बताया जा रहा है कि हरियाणा में पिछले साल बिल्डिंग कोड में किए गए बदलाव अभी लागू नहीं हो सकेंगे जिसके चलते नये भवन का निर्माण अभी पुराने नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल, ई-रजिस्टर, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और अतिरिक्त एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) का नया सिस्टम तैयार नहीं होने से नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने पिछले साल किए गए बदलावों को लंबित रख दिया है। 

मिली जानकारी के अनुसार, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था लागू होने तक भवन निर्माण और आक्यूपेशन सर्टिफिकेट सहित विभिन्न कार्यों के लिए पुराने नियमों के तहत ही मंजूरी दी जाएगी। 

भवन निर्माण से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करते हुए पिछले साल आठ दिसंबर को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। ताकि अनुमति प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। भवन निर्माण से जुड़े अधिकतर आवेदन ऑनलाइन करने के साथ ही आक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए थे।

जानकारी के मुताबिक इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हर आवेदन का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। और आवेदन की पूरी जानकारी ई-रजिस्टर में दर्ज होगी। इसके अतिरिक्त यह रिकॉर्ड विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध रहेगा। 

आक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए कम जोखिम वाले भवनों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रविधान किया गया है, जबकि उच्च जोखिम वाले भवनों के मामलों में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लागू होगा। ऐसे मामलों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले पैनल में शामिल आर्किटेक्ट की प्रमाणिकता आवश्यक होगी। फिलहाल यह व्यवस्था भी शुरू नहीं होगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक ढांचा अभी पूरी तरह तैयार नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि अभी ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए आर्किटेक्ट्स का पैनल बनाया जाना बाकी है। और खरीद योग्य एफएआर की दरें भी अभी तय नहीं हुई हैं। जब तक ये सभी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक संशोधित प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे।

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