हरियाणा में अब इंतकाल के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, ये नई व्यवस्था होगी लागू
Udaipur Times, Haryana news : हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हरियाणा के लोगों को अब इंतकाल के लिए बार -बार दफ्तरों के चक्कर नही लगाने पड़ेंगें। मिली जानकारी के अनुसार, सोनीपत की उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के लिए ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था लागू कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पंजीकरण के बाद इंतकाल की प्रक्रिया को तय समय-सीमा में पूरा करना है। इस व्यवस्था के लागू होने से लोगों को तहसील कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
जानकारी के अनुसार, उपायुक्त ने यह स्पष्ट किया कि इस तकनीक के माध्यम से राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही इंतकाल की प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय-सीमा का विवरण दिया। जिसके तहत, पंजीकरण के बाद इंतकाल पहले चार दिनों तक पटवारी के लॉगिन में रहेगा।
इस समय अवधि में पटवारी आवश्यक कार्रवाई करेगा। यदि पांचवें दिन तक पटवारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इंतकाल कानूनगो के लॉगिन में अग्रेषित हो जाएगा।
इसके बाद कानूनगो को आवश्यक कार्रवाई के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा। सातवें दिन तक यदि कानूनगो द्वारा कार्रवाई नहीं होती, तो मामला स्वतः सीआरओ (चकबंदी अधिकारी) के लॉगिन में पहुंच जाएगा। सीआरओ के लिए चार दिन का समय निर्धारित किया गया है।
यदि निर्धारित समय-सीमा में किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो 11वें दिन इंतकाल स्वतः जमाबंदी में दर्ज हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक, इस पूरी व्यवस्था का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इंतकाल किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई हो।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए एक विशेष ऑनलाइन पेज/पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जहां कोई भी नागरिक अपने लंबित इंतकाल से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेगा। नागरिक अपनी शिकायत के साथ संबंधित दस्तावेज भी ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे।