देवस्थान विभाग के अधीन सम्पतियों का बकाया किराया शीघ्र वसूलने के निर्देश

जैन ने संबंधित सहायक आयुक्त को इस कार्य को गंभीरता से नहीं लेने वाले एवं इन निर्देशों की समय पर पालना नहीं होने पर संबंधित निरीक्षक के विरुद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए है। उन्होंने किराये वसूली की कार्यवाही प्राथमिकता से करते हुए प्रतिमाह की प्रगति रिपोर्ट विभाग के आयुक्त कार्यालय में भिजवाने को निर्देशित किया है।
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देवस्थान विभाग के अधीन सम्पतियों का बकाया किराया शीघ्र वसूलने के निर्देश
देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ओ.पी.जैन ने अधीन सम्पतियों का बकाया किराया शीघ्र बसूलने के निर्देश दिये है।

उदयपुर, 6 नवंबर 2019। देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ओ.पी.जैन ने विभाग के समस्त सहायक आयुक्त को पत्र लिखकर देवस्थान विभाग के अधीन सम्पतियों का बकाया किराया शीघ्र बसूलने के निर्देश दिये है।

इन सम्पतियों का किराये संबंधी अनियमितताओं के चलते जैन ने विभाग के जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, वृन्दावन, बीकानेर, अजमेर, हनुमानगढ़, उदयपुर व ऋषभदेव के सहायक आयुक्त को पत्र लिखकर इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। 

जैन ने बताया कि समस्त विभागीय अधिकारियों को प्रतिमाह इन सम्पतियों का बकाया किराया मांग वसूली मानचित्र की विवेचना में शत-प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिये हुए है तथापि वसूली नहीं होना खेद जनक है। 

उन्होंने बताया कि किराये नामे की शर्तों के अनुसार किरायेदार को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक किराया जमा कराना आवश्यक है अन्यथा 15 प्रतिशत ब्याज वसूल करना चाहिए तथा नियमित 3 माह तक किराया जमा नहीं कराने वाले किरायेदार को दोषी मानते हुए उसकी किरायेदारी समाप्ति का नोटिस जारी कर राजस्थान सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1964 के तहत बेदखली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

जैन ने संबंधित सहायक आयुक्त को इस कार्य को गंभीरता से नहीं लेने वाले एवं इन निर्देशों की समय पर पालना नहीं होने पर संबंधित निरीक्षक के विरुद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए है। उन्होंने किराये वसूली की कार्यवाही प्राथमिकता से करते हुए प्रतिमाह की प्रगति रिपोर्ट विभाग के आयुक्त कार्यालय में भिजवाने को निर्देशित किया है।

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