वाटिकाओं में सी सी टी वि कैमरे लगाने के निर्देश – पुलिस प्रशासन


वाटिकाओं में सी सी टी वि कैमरे लगाने के निर्देश – पुलिस प्रशासन

आज पुलिस लाईन सभागार में जिला पुलिस की ओर से शहर उदयपुर के समस्त विवाह वाटिकाओं/ गार्डन के मालिक/संचालको की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक को हरिप्रसाद शर्मा पुलिस अधीक्षक उदयपुर द्वारा सम्बोधित किया गया।

 

आज पुलिस लाईन सभागार में जिला पुलिस की ओर से शहर उदयपुर के समस्त विवाह वाटिकाओं/ गार्डन के मालिक/संचालको की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक को हरिप्रसाद शर्मा पुलिस अधीक्षक उदयपुर द्वारा सम्बोधित किया गया।

इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कालूराम रावत एवं सुधीर जोशी तथा शहर के वृताधिकारी एवं थानाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शहर में स्थित लगभग 100 से अधिक वाटिकाओं के मालिक/संचालको ने भाग लिया एवं अपने विचार व्यक्त किये। बैठक में निम्न विषयो पर सहमति बनी

  • विवाह समारोह के समय वाटिकाओं के सामने आगन्तुको के वाहनो की सडक पर पार्किंग करने से यातायात बाधित हो जाता है जिससे आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। इस हेतु भविष्य में जितना स्थान संभव हो सकें वाटिका के अन्दर उपलब्ध रखा जायेगा एवं सडक पर पार्किंग की स्थिति में वाहनो को क्रमबद्ध एक कतार में खडा करवाया जायेगा। इस हेतु प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी की संचालको द्वारा मदद ली जायेगी।
  • रात्रि 10 पीएम के पश्चात किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की अनुपालना में निषिद्ध है परन्तु इसकी संचालको/आयोजको द्वारा पूर्ण रूपेण पालना नहीं की जा रही है। आतिशबाजी/संगीत के माध्यम से हो रहे ध्वनि प्रदूषण से आमजन को परेशानी का सामना करना पड रहा है। इस हेतु वाटिका की बुकिंग के समय ही आयोजको से लिखित में लिया जाकर निर्देषो की पालना कराई जायेगी एवं यदि आयोजक उक्त निर्देषो की पालना नही करता है तो संचालक सम्बन्धित थाने पर इसकी सूचना देकर स्वयं कार्यवाही करायेगा।
  • प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सीज से लिये जाने वाले गार्ड की संख्या में 30 प्रतिशत तक बढोतरी की जायेगी एवं सभी वाटिका संचालको द्वारा सहमति व्यक्त की गई कि सी.सी.टी.वी. कैमरा आवश्यक रूप से एक सप्ताह के भीतर लगा लिया जायेगा।
  • विवाह समारोह सम्पन्न होने के पश्चात भोजन/फूल माला एवं अन्य अनुपयोगी सामग्री मौके पर ही वाटिका में छोड दी जाती है जिससे आसपास रहने वाले पडौसीगण को परेशानी का सामना करना पडता है जबकि स्वच्छता रखने के लिये संचालको द्वारा शुल्क प्राप्त किया जाता है। अतः भविष्य में इस बारे में ध्यान रखा जायेगा।
  • वाटिकाओ में मदिरा का प्रयोग केवल इस हेतु आबकारी विभाग से अस्थाई लाईसेन्स प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा।
  • वाटिका संचालन हेतु आयोजको से सम्बन्धित सभी शर्ते वाटिका के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाकर प्रदर्षित की जायेगी।

सभी वाटिका मालिक/संचालको द्वारा भविष्य में शहर में आने वाले सावो के दौरान इन सभी निर्देषो की पालना करने की सहमति व्यक्त की जिससे शहर में आमजन को परेशानी न हो एवं व्यवस्था बनी रहें इनकी अनुपालना नही होने पर भविष्य में सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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