विदेशी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए दिए निर्देश


विदेशी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए दिए निर्देश
 

एमबी चिकित्सालय में अलग से वार्ड स्थापित, रेपीड रेस्पोंस टीम का गठन
 
 
विदेशी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए दिए निर्देश
कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग मुस्तैद
 

उदयपुर 5 मार्च 2020। कोरोना वायरस की रोेकथाम व कार्यवाही को लेकर चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि वायरस की रोकथाम के लिए शहर के एमबी चिकित्सालय में अलग से वार्ड स्थापित कर यहां दो बेड मय वेंटिलेटर, मॉनीटर, लैब, सेन्ट्रल ऑक्सीजन की सुविधा स्थापित किए गए है। 

यहां प्रवेश भी पृथक से होगा। इस वार्ड में 24 घंटे रेजीडेंट डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। इसके लिए नोडल अधिकारी पीएसएस विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. सी.पी.शर्मा होंगे।

13 सदस्यीय रेपीड रेस्पोंस टीम गठित

चिकित्सा विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर एक रेपीड रेस्पोंस टीम का गठन किया गया है जो उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राघवेन्द्र राय के निर्देशन में कार्य करेगी। इस टीम में डॉ. जितेन्द्र बंजारा, नरेन्द्र सिंह, डॉ. ईशान शर्मा, प्रकाश सालवी, डॉ. दीपा तोगडिया, डॉ. जया सोनी, रविना रावल, डॉ. दिनेश रेगर, डॉ. आर.के.सोनी, डॉ. सुरेन्द्र पटेल, डॉ. अनुप मंगल, डॉ. कन्हैयालाल सोनी व किशन यादव शामिल है।

विदेशी पर्यटकों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश

विभागीय निर्देशानुसार सीएमएचो डॉ. खराडी ने उदयपुर के समस्त होटल व रिसोर्ट्स के प्रबंधकों को निर्देर्शित किया है कि विदेश से आए हुए समस्त यात्रियों की महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के स्क्रीनिंग कमरा नंबर 457 में चिकित्सकों से स्वास्थ्य जांच करावें। उन्होंने कहा है कि इस कक्ष में 24 घंटे चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध है। ऐसे में वे अपने होटल व रिसोर्ट में ठहरे हुए समस्त विदेशी पर्यटकों/यात्रियों की स्वास्थ्य जांच करावे।

इसके साथ ही डॉ. खराडी ने होटल प्रबंधन को उनके कमरों के डिस्इन्फेक्शन पूर्व व पश्चात एक प्रतिशत हाइपो क्लोराइड सोल्यूशन से करवाने तथा सभी विदेशी व्यक्तियों को मास्क एवं हेण्ड सेनिटाइजर उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए है। उन्होंने कहा है कि विदेश यात्रियों की स्वास्थ्य जांच एवं अन्य व्यवस्थाएं नहीं करने पर समस्त जिम्मेदारी होटल व रिसोर्ट संचालक की रहेगी तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाइ जाएगी।

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