सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान
धूम्रपान निषेध अधिनियम 2003 के तहत जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने के तहत गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल भारद्वाज व उनकी टीम ने शहर के सार्वजनिक स्थान, बस स्टेण्ड, पार्क, रेस्टोरेन्ट इत्यादी पर जो व्यक्ति धूम्रपान करता पाया गया उन लोगों के चालान काटे गये। इस कार्यवाही के तहत बस स्टेण्ड पर रोडवेजकर्मी का भी चालान काटा गया।
धूम्रपान निषेध अधिनियम 2003 के तहत जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने के तहत गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल भारद्वाज व उनकी टीम ने शहर के सार्वजनिक स्थान, बस स्टेण्ड, पार्क, रेस्टोरेन्ट इत्यादी पर जो व्यक्ति धूम्रपान करता पाया गया उन लोगों के चालान काटे गये। इस कार्यवाही के तहत बस स्टेण्ड पर रोडवेजकर्मी का भी चालान काटा गया।
काटे गये चालानो में से अधिकतर लोग स्कूल या कॉलेज के छात्र पाये गये। जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए जिला कलेक्टर आशुतोष ए.टी.पेडणेकर के सख्त निर्देशों की पालना के तहत जिले में सम्पूर्ण तम्बाकू दुकानों से विज्ञापन बोर्ड हटाये जा चुके हैं और सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि वे अधिनियम की ठीक ढंग से पालना करें।
धारा चार जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे सभी सार्वजनिक स्थान के मुख्य प्रवेश द्वार पर वैधानिक चेतावनी बोर्ड लगवायें।
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