कल से सख्ती एबुलेंस में GPS लगाना अनिवार्य

उदयपुर में समस्त 410 एंबुलेस वाहनों को निर्देशित किया गया

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108 ambulance on strike

नियमों के मुताबिक सार्वजनिक सेवा यानों में नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैकिंग डिवाइस् होनो जरूरी है, इसलिए इनमें यह डिवाइस जाने के निर्देश जारी किए हैं

1 जुलाई से यानी की कल से प्रदेश की सभी रजिस्टर्ड एम्बुलेंस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की अनिवार्यता लागू हो जाएगीजीपीएस नहीं लगाए जाने पर एक जुलाई से परिवहन विभाग एम्बुलेंस सीज करने की कार्रवाई करेगा। राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश भर के परिवहन कार्यालयों में रजिस्टर्ड एम्बुलेंस में अनिवार्य रुप से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाने की पहल की थी।

समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर आगामी 30 दिनों में उनके कार्यालय में रजिस्टर्ड एम्बुलेंस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य रुप से स्थापित कराए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद परिवहन अधिकारियों ने एम्बुलेंस मालिकों को पत्र जारी किए। उदयपुर जिला परिवहन अधिकारी डॉ कल्पना शर्मा ने बताया कि जिले के समस्त 410 एंबुलेस वाहनों को निर्देशित किया गया है। इनमें यह डिवाइस नहीं होने पर कल से सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दे कि यह आदेश इसलिए जारी किए गए थे कि क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा आमजन की सुरक्षा सहित ऐम्बुलेंस की रियल टाइम लोकेशन पर नजर रखने के लिए यह निर्देश जारी किए थे। विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया था कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 125(एच) के तहत सार्वजनिक सेवा यानों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी बटनलगाने के प्रावधान किए गए हैं। मोटरवाहन अधिनियम 1988 के तहत ऐंबुलेंस को भी सार्वजनिक सेवा यान की श्रेणी में शामिल किया है।

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