कबाड़ी को पुरानी कार-बाइक बेचना पड़ सकता है भारी ! एक गलती और भरना पड़ सकता है लाखों का जुर्माना

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कबाड़ी को पुरानी कार-बाइक बेचना पड़ सकता है भारी ! एक गलती और भरना पड़ सकता है लाखों का जुर्माना 

Udaipur Times, RTI Vehicle Scrapping Rules :  अगर आपके घर में कोई पुरानी कार या बाइक कबाड़ बनकर खड़ी है और आप उसे किसी स्थानीय कबाड़ी को बेचने की सोच रहे हैं, तो पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। थोड़े से पैसों के लालच में उठाया गया एक गलत कदम आपको भारी कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें 20 साल पुरानी गाड़ी को महज 2 हजार रुपये में बेचने के बाद उसके मालिक पर कोर्ट ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।

कैसे शुरू हुई पूरी कहानी?

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अपने मामा के साथ हुई घटना साझा की। उनके मामा के पास करीब 20 साल पुरानी गाड़ी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका था। उन्होंने गाड़ी को स्क्रैप कराने के बजाय स्थानीय कबाड़ी को 2 हजार रुपये में बेच दिया। दोनों के बीच साधारण कागजी लिखापढ़ी हुई और गाड़ी कबाड़ी को सौंप दी गई।

कबाड़ी ने स्क्रैप नहीं की, सड़क पर दौड़ाने लगा

गाड़ी खरीदने के बाद कबाड़ी ने उसे कबाड़ में काटने के बजाय रिपेयर करवा लिया और खुद इस्तेमाल करने लगा। कुछ समय बाद उसी गाड़ी से एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया और गाड़ी वहीं छोड़ दी।

इंजन-चेसिस नंबर से पहुंची पुलिस

पुलिस ने जांच के दौरान गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर आरटीओ रिकॉर्ड खंगाला। रिकॉर्ड में वाहन अब भी पुराने मालिक यानी मामा के नाम दर्ज था। ऐसे में पुलिस ने उन्हें ही जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।

बताया गया कि हादसे में घायल व्यक्ति अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए वाहन के पंजीकृत मालिक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पुराने मालिक ने यह दलील दी कि उन्होंने गाड़ी बेच दी थी, लेकिन क्योंकि आरटीओ रिकॉर्ड में वाहन उनके नाम था, इसलिए उनकी दलील का कोई फायदा नहीं हुआ।

सिर्फ सेल लेटर काफी नहीं

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी वाहन को केवल साधारण सेल लेटर या कच्ची लिखापढ़ी के आधार पर बेच देना पर्याप्त नहीं है। जब तक आरटीओ रिकॉर्ड में वाहन का स्वामित्व समाप्त या ट्रांसफर नहीं होता, तब तक वाहन से जुड़ी कानूनी जिम्मेदारी पंजीकृत मालिक की ही मानी जाती है।

पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने का सही तरीका

यदि वाहन पूरी तरह कबाड़ हो चुका है, तो उसे केवल सरकार द्वारा अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) में ही जमा करें। वहां से आपको Certificate of Deposit (CoD) मिलेगा, जो इस बात का प्रमाण होता है कि वाहन स्क्रैप के लिए जमा किया गया है।

इसके बाद संबंधित आरटीओ में जाकर फॉर्म-24 भरें और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जमा कर आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन रद्द कराएं। तभी आपकी कानूनी जिम्मेदारी पूरी तरह समाप्त मानी जाएगी।

अगर पहले ही बेच चुके हैं तो क्या करें?

यदि आपने भी कभी अपनी पुरानी कार या बाइक किसी कबाड़ी या व्यक्ति को सिर्फ सेल लेटर के आधार पर बेच दी है, तो तुरंत आरटीओ जाकर यह जांच लें कि वाहन आपके नाम से हटाया गया है या नहीं। यदि रिकॉर्ड में वाहन अब भी आपके नाम है, तो भविष्य में होने वाले किसी भी हादसे, अपराध या कानूनी विवाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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