geetanjali-udaipurtimes

युवा विकास केन्द्र द्वारा ‘महिला हिंसा कानूनी प्रावधान’ पर व्याख्यान आयोजित

युवा विकास केन्द्र राजकीय महाविद्यालय खेरवाड़ा में व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज ‘ महिला हिंसा कानूनी प्रावधान ’ पर एडवोकेट रागिनी शर्मा ने व्याख्यान दिया।

 | 

युवा विकास केन्द्र राजकीय महाविद्यालय खेरवाड़ा में व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज ‘ महिला हिंसा कानूनी प्रावधान ’ पर एडवोकेट रागिनी शर्मा ने व्याख्यान दिया।

रागिनी शर्मा ने छात्राओं को महिलाओं से संबंधित दहेज निरोधक अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा कार्य-स्थल महिला उत्पीड़न अधिनियम आदि के विषय में जागरुक किया।

उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के विषय में छात्राओं को पूर्ण जानकारी दी। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि दिल्ली के बहुचर्चित ‘ निर्भया काण्ड ’ के बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से महिला कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं। उन्होंने छात्राओं को बताया कि महिलाओं के साथ सामान्य छेड़-छाड़ भी कानूनन आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. सी.के. जैन ने की। युवा विकास केन्द्र द्वारा इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal