ज्वेलर्स एवं मिठाई विक्रेताओं पर हुई कानूनी कार्यवाही


ज्वेलर्स एवं मिठाई विक्रेताओं पर हुई कानूनी कार्यवाही

विधिक मापविज्ञान विभाग, उदयपुर के जांच दल द्वारा शुक्रवार को शहर के भट्टजी की बाड़ी, चेतक सर्कल, सुरजपोल, हिरण मगरी सेक्टर 4 व 5 आदि क्षेत्रों में सूखे मेवे, मिठाइयों व ज्वेलर्स इत्यादि के कुल 15 प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सहायक नियत्रंक मनीष भटनागर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुल 4 ज्वलेर्स (भट्टजी की बाड़ी स्थित सुन्दर ज्वेलर्स व रजावत ज्वेलर्स तथा रेजीडेंस रोड स्थित श्रंगार ज्वेलर्स व कोठारी ज्वेलर्स) प्रतिष्ठानों पर प्रयोग में ली जा रही इलेक्ट्रोनिक बैलेन्स का वै

 

ज्वेलर्स एवं मिठाई विक्रेताओं पर हुई कानूनी कार्यवाही

विधिक मापविज्ञान विभाग, उदयपुर के जांच दल द्वारा शुक्रवार को शहर के भट्टजी की बाड़ी, चेतक सर्कल, सुरजपोल, हिरण मगरी सेक्टर 4 व 5 आदि क्षेत्रों में सूखे मेवे, मिठाइयों व ज्वेलर्स इत्यादि के कुल 15 प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सहायक नियत्रंक मनीष भटनागर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुल 4 ज्वलेर्स (भट्टजी की बाड़ी स्थित सुन्दर ज्वेलर्सरजावत ज्वेलर्स तथा रेजीडेंस रोड स्थित श्रंगार ज्वेलर्सकोठारी ज्वेलर्स) प्रतिष्ठानों पर प्रयोग में ली जा रही इलेक्ट्रोनिक बैलेन्स का वैध सत्यापन एवं मुद्रांकन प्रमाण पत्र नहीं पाये जाने पर विभागीय प्रकरण दर्ज किये गये।

इसके अतिरिक्त मिठाई एवं सूखे मेवे की कुल 7 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं पैकेज्ड काॅमोडिटिज रूल्स 2011 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उन्होने बताया कि यह कार्यवाही आगामी दिनों में भी जारी रहेगी साथ ही खरीददारों से भी आग्रह है कि वह विधिक मापविज्ञान विभाग से सत्यापित, मुद्रांकित मशीनों व बाट से ही सामान क्रय करें चाहे वह मिठाई-सूखे मेवे की दुकान हो, ज्वलैरी का अथवा अन्य कोई प्रतिष्ठान हो। इस संबंध शिकायत कार्यालय संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं पदेन सहायक नियत्रंक, 143, कलेक्ट्रेट परिसर, उदयपुर में की जा सकती हैं। विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मिठाई विक्रेताओं को मिठाई के साथ डिब्बा नहीं तोलने हेतु पाबन्द करते हुऐ नोटिस चस्पा किए गये हैं।

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