विधिक माप विज्ञान दल ने किया निरीक्षण, लक्ष्मी विलास, अग्रवाल नमकीन और अमूल नमकीन में पाई गई अनियमितताए
उपभोक्ता मामलात विभाग के राज्य स्तरीय सतर्कता दल ने गुरूवार को हॉटल ग्रेन्ड लक्ष्मी विलास एवं अग्रवाल नमकीन तथा अमुल नमकीन इत्यादि व्यवसाय प्रतिष्ठानों आकस्मिक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान लक्ष्मी विलास पैलेस में पानी की बोटल पर 60 रुपये अंकित मूल्य की को 341 रुपये में विक्रय करना पाया गया तथा इस प्रतिष्ठान द्वारा संचालित बार में लिकर पेग मैजर भी अमानक एवं असत्यापित होना पाया गया।अग्रवाल नमकीन/आशुतोष भुजिया प्रा.लि. के बड़ी स्थित पेंकिंग प्लान्ट का निरीक्षण किया गया। जिसमें उत्पादों में पेंकिंग हेतु प्रयुक्त 2 मशीनें असत्यापित एवं अमुद्रांकित होना पाई गई जिसे निरूद्ध किया गया।
उपभोक्ता मामलात विभाग के राज्य स्तरीय सतर्कता दल ने गुरूवार को हॉटल ग्रेन्ड लक्ष्मी विलास एवं अग्रवाल नमकीन तथा अमुल नमकीन इत्यादि व्यवसाय प्रतिष्ठानों आकस्मिक निरीक्षण किया गया। संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान लक्ष्मी विलास पैलेस में पानी की बोटल पर 60 रुपये अंकित मूल्य की को 341 रुपये में विक्रय करना पाया गया तथा इस प्रतिष्ठान द्वारा संचालित बार में लिकर पेग मैजर भी अमानक एवं असत्यापित होना पाया गया। वक्त मौका जॉच दल द्वारा पानी बोटल एवं पेग मैजर दोनों को ही विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही हेतु जब्त किये गये।
मशीनें असत्यापित मिली
जॉच दल द्वारा अग्रवाल नमकीन/आशुतोष भुजिया प्रा.लि. के बड़ी स्थित पेंकिंग प्लान्ट का निरीक्षण किया गया। जिसमें उत्पादों में पेंकिंग हेतु प्रयुक्त 2 मशीनें असत्यापित एवं अमुद्रांकित होना पाई गई जिसे निरूद्ध किया गया। इस प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर श्री अग्रवाल द्वारा पेकिंग करने के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई कागजात जॉच दल को उपलब्ध नहीं कराये गये। वक्त मौके पर सतर्कता दल द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं पैकेज्ड कमोडिटिज आदेश 2011 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार कलड़वास स्थित अमुल नमकीन के प्रतिष्ठान पर जांच के पश्चात दो मशीने निरुद्ध की गई तथा नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया।
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