मिठाई के साथ डिब्बा तोलने वाले पर हुई कानूनी कार्यवाही
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं पदेन सहायक नियत्रंक मनीष भटनागर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुल 4 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं पैजेण्ड कॉमोडिटिज रूल्स 2011 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गए। उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।
उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत विधिक मापविज्ञान विभाग, उदयपुर के जॉच दल द्वारा मंगलवार को शास्त्री सर्कल, अशोक नगर, यूनिवर्सिटी रोड़, बोहरा गणेशजी, सुन्दरवास, देहलीगेट, झीणी रेत चौक, फतहपुरा, भुवाणा, पंचवटी, हिरण मंगरी सेक्टर 4 आदि क्षेत्रों में सूखे मेवे एवं मिठाईयों के 20 प्रतिष्ठानो का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं पदेन सहायक नियत्रंक मनीष भटनागर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुल 4 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं पैजेण्ड कॉमोडिटिज रूल्स 2011 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गए। उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।