विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंदों को दिया संबल


विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंदों को दिया संबल

39 दिन में 55 हजार जरूरतमंदों को दी राहत
 
विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंदों को दिया संबल

उदयपुर, 5 मई 2020। कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन की अवधि में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा पीडि़त जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित कर संबल दिया है। प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे श्रीमती रिद्धिमा शर्मा की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर परिवारों को फुड पैकेट, बच्चों को बिस्कीट एवं फल वितरित किये।

श्रीमती शर्मा के नेतृत्व में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के डॉ.राजवीर, गुडडोट के दीपक परिहार एवं अर्थ डायग्नोस्टिक के डॉ.अरविंदर की टीम ने लगातार सेवा कार्य करते हुए 39 दिन में 13 हजार 500 परिवारों के 55 हजार जरूरतमंद व्यक्तियों को फुड पैकेट एवं राशन सामग्री वितरित की। टीम ने जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए डोर-टू-डोर जाकर आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, मिर्ची आदि राशन सामग्री पहुंचाई। 

प्राधिकरण के प्रयासों से गुजरात एवं महाराष्ट्र से पलायन कर उदयपुर से गुजरने वाले जरूरतमंद व्यक्तियों को सीधे तैयार फुड पैकेट, बच्चों के लिए बिस्कीट एवं फल प्रदान किए गए। साथ ही मजदूरों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। बलीचा चौराहे पर पानी के टेंकर की भी व्यवस्था की गई। श्रीमती शर्मा ने यह भी बताया कि प्राधिकरण की मोबाईल वेन मय चालक सेवा 39 दिनों से सीएमएचओ उदयपुर कार्यालय द्वारा उपयोग में ली जा रही है।

कच्चा राशन और फुड पैकेट भी वितरित

प्राधिकरण सचिव श्रीमती शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव गरीब एवं दिहाडी मजदूरी करने वाले वर्ग पर हुआ। उनके पास दो दिन तक का राशन भी नहीं था और न हीं मजदूरी का पैसा। बलीचा चौराहे व आसपास के क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए श्रीमती शर्मा ने अपने नेतृत्व में जिले के अन्य न्यायाधीशगण की एक टीम बनाई। टीम ने कच्चा राशन एवं फुड पैकेट दोनों वितरित करने का निर्णय लिया, क्योंकि कुछ मजूदर परिवार ऐेसे है जिनको कच्चा राशन मिलने पर वे अपने घर पर खाना तैयार कर सकते है। इस क्रम में श्रीमती शर्मा स्वयं टीम के साथ उदयपुर जिले के आसपास के दूरस्थ स्थानों पर पंहुची जहां पर मजदूर परिवारों के कच्चे मकान थे एवं उनके पास राशन नहीं था। इस स्थिति को देखते हुए कुल 13 हजार 500 परिवारों को राशन सामग्री दी गई।
 

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