हरियाणा में इन खाद विक्रेताओं के लाइसेंस होंगे रद्द, सरकार ने दिए सख्त निर्देश
Udaipur Times, Haryana News, रोहतक : उपायुक्त सतबीर सिंह ने कहा कि किसानों को खाद के साथ अन्य कृषि उत्पाद खरीने के लिए बाध्य करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किये जायेंगे। उन्होंने खाद विक्रेताओं को खाद के साथ दवाइया, सल्फर, नैन यूरिया या अन्य कृषि उत्पादों की जबरन टैगिंग न करने के निर्देश दिये है।
सतबीर सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में सरकारी खरीद व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा किसानों को खाद की बिक्री के साथ अन्य कृषि उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
उपायुक्त सतबीर सिंह ने जिला के सभी खाद विक्रेताओं, डीलरों एवं वितरकों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसानों को खाद की बिक्री करते समय किसी भी अन्य कृषि उत्पाद, जैसे दवाइयां, सल्फर, नैनो यूरिया या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सतबीर सिंह ने कहा कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है। खाद विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को खाद खरीदने के लिए किसी अन्य कृषि उत्पाद की खरीद की शर्त न रखी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देशों की अवहेलना करने वाले डीलर एवं वितरकों के विरुद्ध खाद नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद की बिक्री व्यवस्था पर निगरानी बनाए रखें और किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें, ताकि रबी फसलों की बिजाई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में उप कृषि निदेशक सुरेन्द्र सिंह ने उपायुक्त को आश्वस्त किया कि जिला में खाद विक्रेताओं द्वारा किसानों पर अन्य कृषि उत्पाद खरीदने का दबाव डालने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इस संबंध में निगरानी रखी जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।