Udaipur Times, New Delhi : केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े निवेश नियमों में बदलाव किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में भविष्य निधि (PF) के पैसे से जुड़े निवेश से संबंधी नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियम के तहत ऋण साधनों और संबंधित निवेश की श्रेणी में अब चार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को शामिल किया गया है।
जारी अधिसूचना में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतरराष्ट्रिय वित्त निगम, एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक शामिल हैं।
अब PF का पैसा इन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड में लगाया जा सकेगा। हालांकि यह शर्त भी रखी गई है कि पैसा उन्हीं बॉन्ड में निवेश किया जाएगा, जिनकी परिपक्वता (मैच्योरिटी) कम से कम तीन साल बची हो। ध्यान रहे कि EPFO द्वारा उस धनराशि को निवेश किया जा रहा है जो कर्मचारियों से PF योगदान के तौर पर प्राप्त होती है। निवेश की गए धनराशि से होने वाली कमाई के जरिए ही EPFO अपने सदस्यों को जमा पर ब्याज धनराशि जारी करते हैं।
वर्तमान में EPFO पर सदस्यों को सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली अन्य योजनाओं से कहीं अधिक ब्याज मिलता है। मौजूदा समय में जमा धनराशि पर 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज धनराशि जारी की जाती है।