10 जनवरी तक चुनाव व्यय लेखे जमा कराना अनिवार्य
विधानसभा आमचुनाव 2018 में चुनाव लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (ए) के अनुसार मतगणना दिवस से 30 दिवस (10 जनवरी 2019) तक निर्धारित प्रारूप व रीति अनुसार निर्वाचन लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

विधानसभा आमचुनाव 2018 में चुनाव लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (ए) के अनुसार मतगणना दिवस से 30 दिवस (10 जनवरी 2019) तक निर्धारित प्रारूप व रीति अनुसार निर्वाचन लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
यह जानकारी चुनाव लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों या उनके अधिकृत अभिकर्ताओं के लिए निर्वाचन लेखे दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी के.पी.सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी। साथ ही निर्धारित समय व निर्धारित रीति से लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर आयोग द्वारा प्रत्याशियों को निर्णय दिनांक से 3 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से आयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार लेखा सार विवरण और शपथ पत्रों को भारतीय निर्वाचन आयोग की बेवासाइट पर लाॅगिन कर मतगणना दिवस से 30 दिवस में ऑनलाइन अपलोड कर इसका प्रिंट लेकर हार्ड काॅपी के साथ समस्त लेखा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराकर पावती प्राप्त करनी होगी, तब ही लेखा जमा करना पूर्ण माना जाएगा।
समाधान बैठक 7 को
श्री सिंह ने बताया कि सोमवार 7 जनवरी को सुबह 11 बजे जिला परिषद सभागार में लेखा समाधान बैठक आयोजित की जाएगी।
