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उदयपुर में मार्बल-ग्रेनाइट उद्योग को मिलेगी नई रफ्तार

ओडीओपी नीति 2024 के तहत पंजीकरण शुरू, अनुदान व प्रोत्साहन उपलब्ध

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उदयपुर 31 दिसंबर 2025 -  उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से निर्यातक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के विकास, निर्यातक इकाईयों के लिए मानव संसाधनों का कौशल विकास एवं क्षमता निर्धारण करना तथा निर्यात प्रक्रियों के सरलीकरण को बढावा दिया गया है।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि निर्यातक इकाईयों के लिए राज्य सरकार द्वारा “राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2024” दिनांक 8 दिसम्बर 2024 से लागू की गई है जो कि दिनांक 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। राज्य में निर्यातक इकाई के रूप में पंजीकृत विनिर्माण/सेवा/व्यापार क्षेत्र में पूर्वस्थापित एवं नवीन निर्यातक इकाईयों को कई परिलाभ नियमानुसार देय होंगे।

इसमें निर्यात दस्तावेजीकरण की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रूपए प्रतिवर्ष पुनर्भरण, उत्पाद परीक्षण लागत का 75 प्रतिशत या 3 लाख रूपए तक प्रतिवर्ष पुर्नभरण, ई-कॉमर्स प्लेटफार्म द्वारा निर्यात के लिए वसूली गई फीस/कमीशन का 75 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रूपए (अधिकतम 2 वर्ष के लिए) तथा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को इंश्योरेंस के लिए किए गए भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रूपये देय हैं।

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