अनलॉक दिशा निर्देश - व्यापारियों को राहत, रात 10 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

दुकानदारों और व्यापारियों को राहत देते हुए सरकार ने बाज़ार और शौपिंग मॉल को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दे दी है...

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unlock rajasthan markets in udaipur to open till 10pm

धार्मिक कार्यक्रम 200 लोगों की उपस्थिति में रात 10 बजे तक हो सकेंगे

राजस्थान गृह विभाग ने दुकानदारों और व्यापरियों को राहत पहुंचाते हुए बाज़ार और शौपिंग मॉल को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।

त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश में बदलाव करते हुए गृह सचिव की तरफ से आए दिशा निर्देश में जन सामान्य की सुविधाएं एवं आवश्यक देवों एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्ययान में रखते हुए आगामी आदेशों तक तुरंत प्रभाव से यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार:

  1. प्रदेश की समस्त दुकानें / शौपिंग मॉल / व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्री 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी
  2. रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा
  3. धार्मिक कार्यक्रम प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होनें कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज़ लगवा ली हो साथ ही covid उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनिटाईज़ेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी आवश्यक है।
  4. पशु हात मेलों के साथ अन्य प्रकार के हात बाज़ारों का आयोजन उपयुक्त covid व्यवहार का ध्यान रखते हुए किया जा सकता है

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