मास्क एवं हैंड सेनेटाईजर आवश्यक वस्तु घोषित किया

कलक्टर ने दिए निर्देश, जिले में बिक्री पर रखी जाए नज़र
 
 | 

उदयपुर 16 मार्च 2020। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु उपयोग आने वाले मास्क व हेंड सेनेटाईजर को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिनियमित किया गया है। इस संबंध में जिले में इसकी बिक्री पर नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 क को उपधारा द्वारा मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई मास्क, एन. 95 मास्क) और हैंड सेनेटाईजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स (कोविड 19 प्रबंधन के लिए) के विनयमित की अधिसूचना 13 मार्च को जारी की गई है।

इस संबंध में जिले के समस्त मेडिकल स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हॉलसेलर्स को निर्देश दिए है कि वे मास्क व हैंड सेनेटाईजर का स्टॉक रजिस्टर संधारित करें जिसमें आमद व बिक्री का वितरण अंकित हो व साथ ही इनके स्टॉक की सूचना काउण्टर पर स्वप्रदर्शित स्थल पर आवश्यक रूप से प्रदर्शित करें। उन्होंने इसकी दैनिक सूचना सायं 6 बजे तक जिला रसद अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने के भी आदेश जारी किए हैं।  

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News