ग्रामीण परिवहन को लेकर बैठक, निजी बस मालिकों का हंगामा
ग्रामीण क्षेत्रो में परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने की तर्ज पर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारीयों के साथ - साथ अनुबंधित बस संचालक भी मौजूद थे। विभाग द्वारा अनुबंधित बसों के लिए रखी शर्तो को भेदभाव वाली बताते हुए हंगामा भी किया।
ग्रामीण क्षेत्रो में परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने की तर्ज पर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारीयों के साथ – साथ अनुबंधित बस संचालक भी मौजूद थे। विभाग द्वारा अनुबंधित बसों के लिए रखी शर्तो को भेदभाव वाली बताते हुए हंगामा भी किया।
जानकारी अनुसार राजस्थान रोडवेज द्वारा पी.पी.पी (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) योजना के अंतर्गत आज निम्बार्क कॉलेज में रोडवेज विभाग व अनुबंधित बस मालिकों के मध्य नए दिशा निर्देशों को लागु करने के लिए बैठक रखी गई।
इस बैठक में पी.पी.पी के नए दिशा निर्देश जिनमे वाहनों का किराया परिवहन निगम की साधारण श्रेणी के बराबर होगा, बस मालिक किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा, बसें निर्धारित मार्ग पर ही चलेंगी, बसों के रखरखाव, चालक वेतन, ईधन का भार बस मालिक वहन करेगा, यात्री किराया व विज्ञापन की आमदनी बस मालिक के पास ही रहेगी। 30 सीटर बस में 10 से ज्यादा खड़ी सवारी नहीं ले जा सकेंगे, रोडवेज द्वारा बसों को प्रति किमी 9.32 रूपए दिए जाएँगे।
बस ओपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलसिंह चौधरी ने बताया कि रोडवेज अधिकारीयों द्वारा रखी शर्ते बस मालिकों के हित में नहीं हैं, विभाग में बसों को उन मार्गो पर लगाया हैं जहाँ पहले से कई सिटी बसे संचालित हैं, वहीँ झाडोल, कोटडा, गोगुन्दा जैसे क्षेत्रों में बसों को नही लगाया गया है।
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