राजस्थान भवन विनिमय तथा उपविधियों पर विचार हेतु बैठक
आज नगर निगम के मीटिंग हॉल में साधारण सभा की विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान भवन विनिमय 2013 तथा उपविधियो पर विचार एंव अनिमोदन के लिए शहर के सभी वार्डों से पार्षद उपस्थित हुए औ
आज नगर निगम के मीटिंग हॉल में साधारण सभा की विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान भवन विनिमय 2013 तथा उपविधियो पर विचार एंव अनिमोदन के लिए शहर के सभी वार्डों से पार्षद उपस्थित हुए और सभा को संबोधित महापोर रजनी डांगी, उप महापोर महेंद्र शेखावत, कमिशनर हिम्मत सिंह बारहत ने किया।
मीटिंग में सबसे चर्चा का विषय बहुमंजिला इमारतों का और मिलिट्री कैंप के पास भवन निर्माण को लेकर रहा जिसमे सभी पार्षदों ने अपने नजरिये से कहा की, मिलिट्री कैंप से 500 मीटर के एरिये में भवन निर्माण के लिए एनओसी लेना जरुरी नहीं होना चाहिए क्यो की 500 की रेंज में कही आवासीय क्षेत्र है इसका जवाब देते हुए महापोर ने कहा कि 10 मंजिला ईमारत के लिए लेनी जरुरी होगी।
राजस्थान भवन विनिमय 2013 की प्रति के तहत बढाती आबादी और यातायात के चलते शहराकोटा के भीतर भवन अनुमति के लिए निम्न प्रावधान उनके संशोधन के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव –
10 फिट से कम चोडी गलियों में सभी आकर के ईमारत हेतु अधिकतम 7 मीटर उचाई होगी जिसमे भूतल+एक मंजिल का निर्माण ही ओ सकता है। 10 फिट चोडी गलियों में ईमारत अधिकतम उचाई 10 मीटर तक हो सकती है। 20 फिट या अधिक चोडी गलियों में 3 मीटर उचे स्टिल्ट प्लोर उपयोग होगा वो भी सिर्फ पार्किंग के लिए।
पार्षदों का प्रस्ताव –
10 फिट से कम सड़क के लिए भूतल+ 1 हो, 10 से 20 फिट चोडी सड़क के लिए भूतल+2 हो, 20 फिट या अधिक के लिए स्टिल्ट प्लोर की स्वीकृति। स्वीकृति के बाद निर्माण हो रहा है या नहीं इसकी व्यवस्था क्या होगी।
शहरकोट में भूजल स्टार उच होने के कारण भवन में बेसमेंट नहीं हो सकता।
पार्षदों का प्रस्ताव –
3000 स्क्वायर फिट जमीन पर बेसमेंट हो।
शहर कोट के किसी भी घर में निकसु, छज्जा, बालकनी नहीं होनी चाहिए
पार्षदों का प्रस्ताव –
बालकनी की हो और इसका प्रोविज़न चाहिए।
नगर निगम –
राजस्थान आवास मंडल की योजनाओं में भूतल +1 की ही तरह डिजाईन होती है। राजस्थान आवास मंडल की योजनों में पुराने भवनों को गिराकर पुनः बनाये जाने की स्थिति में भवनों की ऊंचाई विनिमय की तालिका के अनुसार दी जा सकेगी।
कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव –
शहर जें हाई मास्क टावर लगाने एंव केबल डालने हेतु रोड कटाई की सशर्त स्वीकृति दी जाये।
स्टेट ग्रांट के तहत पत्ते देने में भरी लापरवाही हो रही है।
पेंशन फॉर्म कलेक्ट्री में जमा करने के पश्चात नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, जबकि फॉर्म भरने वाले पार्षदों को नगर निगम के चक्कर काटने पद रहे हैं।
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