2 हजार से अधिक UPI भुगतान पर कारोबारी भरेंगे शुल्क, जाने कितना लगेगा चार्ज ?
Udaipur Times, New Delhi : भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI का नया ढांचा 15 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा कर दी है। व्यक्ति से व्यापारी (पर्सन टु मर्चेंट) को 2,000 रुपये तक का भुगतान ही अब शुल्क मुक्त होगा। इससे ऊपर के भुगतान पर व्यापारी को 0.4 फीसदी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का भुगतान करना होगा।
यह एमडीआर अधिकतम 300 रुपये होगा। यानी 75 हजार रुपये तक के भुगतान पर 0.4 फीसदी की दर से शुल्क लागू रहेगा, लेकिन उससे ऊपर सिर्फ 300 रुपये ही एमडीआर देना होगा। व्यापारी यह भुगतान सरकार या NPCI को नहीं बल्कि बैंक, भुगतान सेवाप्रदाता या फिनटेक एप को करेंगे। महीने में एक लाख से कम का भुगतान UPI के जरिये लेने वाले छोटे कारोबारी इससे बाहर रहेंगे। ब्यूरो
आंकड़ों से समझें
2,000 तक के भुगतान पर कोई शुल्क नहीं।
2,000 से अधिक : व्यापारी पर 0.4% एमडीआर।
उदाहरण के लिए... 5,000 रुपये के पेमेंट पर व्यापारी को 20 रुपये चार्ज देना होगा।
75,000 व उससे अधिक का भुगतान : अधिकतम 300 रुपये ही लगेगा शुल्क।
पर्सन टु पर्सन पूरी तरह मुक्त : NPCI ने स्पष्ट किया कि पर्सन टु पर्सन यानी एक व्यक्ति अपने किसी परिजन या दोस्त को कितना भी पैसा UPI से भेजे या ले, उस पर शुल्क नहीं लगेगा।