राखी बंधवाते हुए, रूपये, मिठाई, कपडे देते हुए फोटो अदालत में पेश करने होंगे
3 अगस्त 2020 । पूरे देश में आज भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षा बंधन मनाया जा रहा है। जहाँ बहने अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानि राखी बंधवाकर अपनी रक्षा का वचन लेती है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को जमानत देते हुए एक अनोखी शर्त रखी है.
दरअसल अप्रैल माह में विक्रम बागरी नामक व्यक्ति ने एक महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। पीड़ित महिला ने विक्रम के खिलाफ केस दर्ज करवया था। पीडीत महिला ने एफआईआर में दर्ज करवाया था की आरोपी विक्रम आए दिन उनसे छेड़छाड़ करता है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। महिला और उसके परिजनों ने कई बार उसको समझाया भी लेकिन कोई असर नहीं हुआ।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी विक्रम बागरी ने हाई कोर्ट में ज़मानत की अर्जी दायर की थी। हाईकोर्ट ने ज़मानत आदेश में कहा की वह अपनी पत्नी के साथ पीड़ित महिला के घर जाकर उसे कहे की वह उसे भाई के रूप में स्वीकार करे और वचन दे उसकी जीवन भर रक्षा करेगा और राखी बंधवाने पर 11000 रूपये भी दे। 3 अगस्त को उन्हें इस शर्त पर अमल करना होगा।
हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया की राखी बंधवाने के बाद रूपये, मिठाई, कपडे देते हुए फोटोग्राफ कोर्ट में पेश करेगा।
Source: Dainik Bhaskar
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