हरियाणा में 41 लाख रिश्वत मामले में सस्पेंड पटवारी पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, ED की स्पेशल PMLA कोर्ट का आदेश

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हरियाणा में 41 लाख रिश्वत मामले में सस्पेंड पटवारी पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, ED की स्पेशल PMLA कोर्ट का आदेश

Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के रोहतक नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स व एनओसी के नाम पर 41.27 लाख की रिश्वत मामले में निलंबित पटवारी सुमित उर्फ मोनू के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। पंचकूला ED की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने सुमित के खिलाफ पीएमएलए एक्ट की धारा 3 व 4 के तहत संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सुमित को 12 अक्तूबर को तलब किया है। मुख्य आरोपी कानूनगो संदीप की मौत हो चुकी है।

कृषि भूमि व संपत्ति पर लेना था लोन, ब्लैकलिस्टेड बताई

शिकायतकर्ता मनिंद्र के पिता यतेंद्र की 15 मार्च 2017 को मौत हो गई थी। उसे व बहनों को पैतृक कृषि भूमि व संपत्ति पर बैंक से लोन लेना था। मनिंद्र दोस्त अंकित हुड्डा के साथ एनओसी और प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी लेने रोहतक निगम ऑफिस पहुंचा। यहां कानूनगो संदीप खोखर और सहायक सुमित उर्फ मोनू दहिया ने बताया कि संपत्ति ब्लैकलिस्टेड है, इसलिए दस्तावेज नहीं बन सकते। आवेदन चंडीगढ़ मुख्यालय भेजना पड़ेगा। उन्होंने टैक्स जमा कराने, राशि कम कराने और एनओसी दिलाने का वादा किया। शिकायतकर्ता ने कुल 41.27 लाख रुपए नकद और खातों में ट्रांसफर किए। लेकिन न तो एनओसी मिली और न टैक्स जमा हुआ। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद इन दोनों पर केस दर्ज हुआ। 

निलंबित पटवारी पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस

ED ने संदीप खोखर और पटवारी सुमित के खिलाफ जांच शुरू की। शिकायतकर्ता के मोबाइल से आरोपियों की बातचीत और व्हाट्सएप चैट मिली। बैंक डिटेल व जमीन रिकॉर्ड की जांच में सुमित गिरफ्तार हुआ। उसकी निशानदेही पर कार और 3 लाख रुपए नकद बरामद हुए, जिन्हें रिश्वत की रकम का हिस्सा माना गया। संदीप की 3 मार्च 2025 को मृत्यु हो गई। निगम ने सुमित को बर्खास्त कर दिया।

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