चलती कार गैंगरेप केस: महिला आरोपी की ज़मानत याचिका ख़ारिज
उदयपुर 7 जनवरी 2026। शहर में पिछले माह दिसंबर 2025 में हुई कथित गैंगरेप के चर्चित मामले में आरोपी महिला की ज़मानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी। उदयपुर की ADJ क्र. स. 2 ने जमानत देना उचित नही मानते हुए ख़ारिज कर दिया।
इस मामले में आरोपी के अधिवक्ता रविन्द्र सिंह हिरन द्वारा ज़मानत के विभिन्न बिंदुओं पर बहस भी की गई। पूर्व में भी इस मामले में रविन्द्र सिंह द्वारा तीनों आरोपियों की ज़मानत याचिका लोअर कोर्ट में पेश की गई थीं जिसे ख़ारिज कर दिया गया था।
गौरतलब हैं की 23 दिसंबर 2025 को पीड़िता ने शहर के सुखेर थाने में आई टी कंपनी के CEO, एग्जीक्यूटिव महिला कर्मी और उसके पति पर 20 दिसंबर 2025 की रात्रि पार्टी के बाद कार में गैंग रेप करने का आरोप लगा कर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
जिसके बाद पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मामले का अनुसन्धान डिप्टी एसपी माधुरी वर्मा द्वारा की जा रही हैं।
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