उदयपुर 9 जनवरी 2025। वित्त विभाग की अधिसूचना के तहत राजस्थान सिविल सेवा के पेंशन नियम 1996 में नया उप नियम 8 जोडा गया है जिसमें स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता पिता और विशेष सहदरों के नाम भी पेंशन भुगतान आदेश में अंकित किए जाएंगे।
इस संबंध में पेंशन विभाग की अतिरिक्त निदेशक भारती राज ने संभाग के समस्त विभागाध्यक्षों-कार्यालयाध्यक्षों को पेंशन विभाग को प्रेषित किए जाने वाले पेंशन प्रकरणों में स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता-पिता और विशेष सहदरो के नाम अंकित कर भिजवाने को कहा है, ताकि नियमानुसार पेंशन भुगतान आदेश में उनका नाम अंकित किया जा सके।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal