उदयपुर 1 जुलाई 2025 । वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये राष्ट्रीय निगम ऑनलाईन पॉर्टल का शुभारम्भ किया गया। इससे राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग एवं राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के तहत् आवेदन किए जा सकेंगे।
सहायक परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम वीना मेहरचंदानी ने बताया कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिये वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये।
सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन के लिए आय सीमा की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण, महिला समृद्धि योजना, डेंयरी, ई रिक्शा इत्यादि के लिए आवेदन किए जा सकेगें।
प्रार्थी स्वयं अपनी एसएसओ आइडी द्वारा या ई मित्र पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं किसी ऋणदात्री संस्था का ऋणी नही होने की स्वघोषणा स्केन करके साथ में अपलोड करनी होगी।
आर्थिक कमजोर वर्ग को ब्याज सहाय योजनान्तर्गत ऋण वितरण
राजस्थान अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग को ब्याज सहाय योजनान्तर्गत आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को ऋण स्वीकृति के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत आवेदन पत्र जिला परिषद के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 103 में संचालित अनुजा निगम के जिला कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
सहायक परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम वीना मेहरचंदानी ने बताया कि ब्याज सहाय अनुदान योजना के तहत अब सिर्फ 5% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध हो सकेगा। उदयपुर जिले के आर्थिक कमजोर वर्ग सर्टिफिकेट धारकों के लिए खास ऑफर है। योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 1.25 लाख से 15 लाख तक का लोन स्वीकृत किया जा रहा है। आवेदन के साथ आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र की प्रति, नोटरी पब्लिक से सत्यापित 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति तथा मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
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