नेशनल लोक अदालत संदर्भित बैठक आयोजित

आगामी 18 से 23 नवम्बर तक आयोजित होने वाली “नेशनल लोक अदालत” के सन्दर्भ में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामचन्द्र सिंह झाला, जिला कलक्टर आशुतोष ए.टी.पेडणकर तथा जिला पुलिस अधीक्षक महेश गोयल ने बैठक कर राजस्व प्रकृति के प्रकरणों को चिन्हित कर अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किये जाने के संबंध में विचार विमर्श किया।

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नेशनल लोक अदालत संदर्भित बैठक आयोजित

आगामी 18 से 23 नवम्बर तक आयोजित होने वाली “नेशनल लोक अदालत” के सन्दर्भ में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामचन्द्र सिंह झाला, जिला कलक्टर आशुतोष ए.टी.पेडणकर तथा जिला पुलिस अधीक्षक महेश गोयल ने बैठक कर राजस्व प्रकृति के प्रकरणों को चिन्हित कर अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किये जाने के संबंध में विचार विमर्श किया।

बैठक में लोक अदालत के अधिकतम प्रचार प्रसार की महती आवश्यकता जतायी गई जिससे आमजन को इस लोक अदालत के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके एवं प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण हो सके।

इस “राष्ट्रीय लोक अदालत” में न्यायालय में लंम्बित सभी प्रकार के दीवानी प्रकरण, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, चैक अनादरण (एन.आई.एक्ट) के प्रकरण, राजस्व मामले, बैंक से सम्बंधित प्रकरण एवं दावे, एम.वी. एक्ट, एम.ए.सी.टी. क्लेम, समस्त उपभोक्ता प्रकरण, प्री लिटीगेशन प्रकरण आदि प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जावेगा।

पक्षकार ऐसे मामलों को “राष्ट्रीय लोक अदालत” में रखवाकर राजीनामा के माध्यम से इनका शीघ्र निस्तारण करवा सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान या इससे पहले किसी भी संबंधित न्यायालय से अपने प्रकरण को लोक अदालत में रखने का अनुरोध कर सकते हैं जहाँ वह प्रकरण लंम्बित हैं।

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