Udaipur Times, New Delhi : ब्रिक्स समिट के चलते 10 अक्टूबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत अब 25 अक्टूबर को आयोजित होगी। इससे पहले 12 सितंबर को इसका आयोजन होना था, जिसे बदलकर 10 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से 10 अक्टूबर को अदालतों के लिए वर्किंग डे घोषित किए जाने के बाद दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने तारीख में बदलाव किया है।
DSLSA के मेंबर सेक्रेटरी राजीव बंसल ने 9 सितंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। नेशनल लोक अदालत 25 अक्टूबर को तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राऊज एवेन्यू जिला अदालत परिसरों में आयोजित होगी। लोक अदालत में समझौते योग्य दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी। हालांकि, तलाक से जुड़े मामलों को इसमें नहीं लिया जाएगा।
ट्रैफिक चालान के लिए ऑनलाइन विंडो
लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें केवल 30 जून 2026 तक लंबित समझौता योग्य चालान शामिल होंगे। लोग चालान पर्चियां 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से डाउनलोड कर सकेंगे।