1 दिसंबर से नई गाइडलाइन जारी, पालन न करने पर मुकदमा होगा दर्ज

1 दिसंबर से नई गाइडलाइन जारी, पालन न करने पर मुकदमा होगा दर्ज

संक्रमितो के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने वाले संदिग्धों को किया होम क्वारेंटाइन,मेडिकल टीम पाबंदी से करेगी फॉलोअप

 
1 दिसंबर से नई गाइडलाइन जारी, पालन न करने पर मुकदमा होगा दर्ज

चिकित्सा विभाग को होगी आसानी, कटेंनमेंट जोन को चिन्हित करने के लिए माइक्रो लेवल सर्वे होगा

कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 से 31 दिसंबर तक उदयपुर सहित प्रदेशभर नई गाइडलाइन के तहत फिर से कड़ी पाबंदिया लगा दी है।

शहर में रात 8 से सुबह 6 बजे तक के पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। राजस्थान में स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 दिसंबर छात्रों के लिए बंद रहेगें। नई गाइडलाइन के तहत कोरोना संक्रमितों के क्लोज कॉनेक्ट में आने वाले संदिग्धों को होम क्वारेंटाइन कर दिया गया है।

होम आइसोलेशन और होम क्वारेंटाइन में रह रहे लोगों पर स्वास्थय विभाग लगातार नजर रखेगा। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेगें उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

मेडिकल टीम की ओर से लगातार फोलोअप लिया जाएगा। वहीं शहरभर में मिल रहे संक्रमितों का कंटेनमेंट जोन का पता लगाना बड़ा मुश्किल है ऐसे में कंटेनमेंट को चिन्हित करने के लिए माइक्रो लेवल सर्वे करवाया जाएगा।    

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