हरियाणा में धान कटाई को लेकर नए आदेश, जाने किस समय तक काट सकेंगे फसल ?

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हरियाणा में धान कटाई को लेकर नए आदेश, जाने किस समय तक काट सकेंगे फसल ?

Udaipur Times, Haryana News, सिरसा : खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान की खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने तथा किसानों, आढ़तियों, खरीद एजेंसियों और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार धान की कटाई करने वाले कंबाइन हार्वेस्टर का संचालन शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। धान की कंबाइन से कटाई सामान्यत: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही की जाएगी। हालांकि, कटाई मौसम एवं खेत की परिस्थितियों के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अन्य निर्देशों की पालना करते हुए की जाएगी।

देर शाम, रात और सुबह के समय ओस तथा अधिक नमी की स्थिति में कंबाइन से कटाई करने पर धान में नमी निर्धारित खरीद सीमा से अधिक हो सकती है। इससे धान की खरीद, सुखाने, रखरखाव और भंडारण में कठिनाई उत्पन्न होने के साथ किसानों को भी परेशानी हो सकती है। खरीद केंद्रों पर लाए जाने वाले धान में निर्धारित नमी सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में खरीद के लिए अनुमत नमी सीमा 17 प्रतिशत है, अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित या संशोधित सीमा लागू होगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे उपयुक्त मौसम में पके हुए धान की कटाई करें और आवश्यकता होने पर धान को उचित रूप से सुखाकर ही खरीद केंद्र पर लेकर आएं।

मंडियों में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही होगी निर्धारित

धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों तथा अन्य वाहनों का अनाज मंडियों, खरीद केंद्रों और खरीद यार्ड में प्रवेश निर्धारित कार्यक्रम, टोकन अथवा गेट पास तथा एचएसएएमबी, ई-खरीद और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा प्रणाली के तहत जारी निर्देशों के अनुसार होगा। किसानों एवं वाहन चालकों को निर्धारित समय और वैध टोकन या गेट पास के अनुसार ही मंडी में प्रवेश की अनुमति होगी।

निर्धारित समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को, जहां ऐसी व्यवस्था अधिसूचित की गई है, निर्धारित होल्डिंग या स्टेजिंग क्षेत्र में इंतजार करना होगा। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक सडक़ों, राजमार्गों, मंडी की संपर्क सडक़ों, आपातकालीन मार्गों अथवा मंडी के प्रवेश और निकास मार्ग पर इस प्रकार ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे यातायात बाधित हो।

यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस व प्रशासन करेंगे आवश्यक प्रबंध

जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक सिरसा व डबवाली तथा संबंधित उपमंडलाधीशों को मार्केट कमेटियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर मंडियों के आसपास यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा जाम की स्थिति रोकने के निर्देश दिए हैं। आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग, यातायात डायवर्जन, वाहनों के लिए स्टेजिंग क्षेत्र तथा अन्य यातायात प्रबंधन व्यवस्था की जा सकेगी।

संयुक्त टीमें करेंगी निरीक्षण

आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, संबंधित मार्केट कमेटी, पुलिस विभाग तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार संयुक्त निरीक्षण एवं प्रवर्तन टीमें गठित या संचालित की जाएंगी। ये टीमें कंबाइन हार्वेस्टरों का निरीक्षण करने, फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी लागू नियमों की पालना जांचने, कटाई के निर्धारित समय की निगरानी करने तथा मंडियों में धान की आवक को व्यवस्थित करने में सहयोग करेंगी।

आदेशों की अवहेलना पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

वैधानिक निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

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