हरियाणा में नई पॉलिसी लागू ! बिना लाइसेंस नहीं चलेगी कोई भी नर्सरी, मनचाहे रेट पर लगेगी रोक
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के सिरसा जिले में अब नर्सरियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जानकारी के अनुसार कोई भी नर्सरी संचालक किसी भी तरह के पौधे खुले में बेच नहीं सकेंगे और न ही मनमाने रेट तय कर सकेंगे। चाहे वह सब्जी या फ्रूट किसी तरह के पौधे हो।
मिली जानकारी के मुताबिक इससे नर्सरी संचालकों की मुश्किलें बढ़ सकती है, सभी नर्सरी को लाइसेंस लेना होगा। अगर किसी ने नियमों का पालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Haryana News
इसे लेकर DHO की ओर से 50 नर्सरी की लिस्ट तैयार की गई है। अब इन नर्सरियों को नोटिस जारी किया जाएगा और लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद विभाग की टीम नर्सरी का दौरा करेगी और पॉलिसी के तहत व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा। तय शर्तों को पूरा करने वालों को अनुमति दी जाएगी।
8 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन जारी
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ लोग नर्सरी से पौधे ले जाते हैं वे सही नहीं होने के कारण उनके साथ धोखा होता है। इसकी शिकायत विभाग या मंत्री के पास जाती थी, तो कोई कार्रवाई नहीं कर हो पाती थी। इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी और इसके बिना एक्शन नहीं लिया जाता था। अब इनको कानून के दायरे में ले आए हैं, तो कार्रवाई आसान होगा। Haryana News
जानकारी के अनुसार हाल ही में सरकार ने विधानसभा में कानून पारित किया था। इसी 8 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
हर पौधे की पहचान होगी, रेट तय होगा
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, लाइसेंस जारी करने के बाद नर्सरी में बिकने वाले हर पौधे की पहचान के लिए कोड सिस्टम लागू किया जाएगा। Haryana News हर पौधे का रेट भी तय किया जाएगा। शिकायत पर विभाग संज्ञान लेगा। जांच में दोषी पाए जाने के बाद 10 हजार रुपए जुर्माना से लेकर एक साल तक सजा का भी प्रावधान है।
