पेट्रोल-डीजल की खरीद को लेकर नए नियम लागू ! एक ग्राहक को मिलेगा सिर्फ इतना तेल
Udaipur Times, Fuel Purchase New Rule : केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
90 दिनों के लिए लागू हुई पाबंदी
शुरुआती तौर पर यह पाबंदी 90 दिनों के लिए लागू की गई है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक (Industrial), व्यावसायिक (Commercial) और संस्थागत (Institutional) जैसे बड़े उपभोक्ताओं को तेल अब पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। इन्हें अपनी जरूरत का ईंधन केवल 'बल्क सेल प्वाइंट्स' (थोक केंद्रों) से ही खरीदना होगा।
एक दिन मे 200 लीटर से अधिक नहीं खरीद सकेंगे डीजल
सरकार के नए नियमों के तहत पेट्रोल पंप संचालक किसी भी ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं बेच सकेंगे। इसके अलावा डीजल केवल वाहन के मुख्य टैंक या पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से मंजूर कंटेनरों में ही दिया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंप से खरीदे गए डीज़ल को दोबारा बेचने की अनुमति नहीं होगी।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त आदेश
पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे ईंधन की जमाखोरी, कालाबाजारी, अनधिकृत खरीद और हेराफेरी जैसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाएं। इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। अधिसूचना के अनुसार राजपत्रित अधिकारी, डीएसपी या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी और तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर नियमों के पालन की जांच कर सकेंगे। उन्हें तलाशी लेने और सामान जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है।
