हरियाणा में गेस्ट टीचरों की सेवा को लेकर नए नियम जारी, जाने सरकार ने क्या-क्या लिए बड़े फैसले ?
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा सरकार ने अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तों को लेकर हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा नियम-2026 जारी कर दिए हैं। इसके तहत सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल होगी। जिस महीने 58 वर्ष की आयु पूरी होगी, उसी महीने के अंतिम दिन रिटायर होंगे। जन्मतिथि महीने की पहली तारीख है तो सेवानिवृत्ति पिछले महीने के अंतिम दिन होगी।
महिला व एकल पुरुष अतिथि शिक्षक को दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा अवधि में अधिकतम दो वर्ष यानी 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश (CCL) मिल सकेगा। यह अवकाश बिना वेतन होगा, लेकिन सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा। बच्चे की उम्र 18 वर्ष तक होनी चाहिए। Haryana News
दिव्यांग बच्चे के मामले में यह उम्र लागू नहीं होगी। विशेष हालात में अधिकतम 240 दिन का असाधारण अवकाश मिल सकेगा। इस अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। इस्तीफे से 1 माह पहले नोटिस देना होगा, नहीं तो एक महीने का वेतन जमा करना होगा। विदेश यात्रा की अनुमति सिर्फ ग्रीष्मअवकाश में मिलेगी।
15 दिन का पितृत्व अवकाश
दो जीवित बच्चों तक वाले पुरुष शिक्षक को पत्नी के प्रसव के दौरान या 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने की तारीख से 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। यह अवकाश प्रसव की तारीख से 15 दिन पहले से लेकर प्रसव के 6 महीने बाद तक लिया जा सकता है। Haryana News
'EPF का प्रावधान नहीं'
गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि EPF का प्रावधान नहीं किया गया है। सीसीएल को बिना वेतन करने पर विरोध जताया है। कर्मियों की वेतन की बढ़ोतरी, मेडिकल लीव व एक्सग्रेसिया का जिक्र नहीं है। डॉ. अजय लोहान ने बताया कि गेस्ट टीचर्स की मांग है कि कोर्ट का फैसला लागू किया जाए। Haryana News
कार्रवाई के लिए भी नियम
अतिथि शिक्षकों पर नियमित शिक्षक के समान नियुक्ति एवं दंड प्राधिकारी लागू होंगे। मामूली दंड में फाइल में चेतावनी देना, निंदा व लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन से हुए नुकसान की वेतन से वसूली होगी।