NPS के नए नियम लागू, 100% निकासी के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर; ऐसे करें आवेदन

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NPS के नए नियम लागू, 100% निकासी के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर; ऐसे करें आवेदन 

Udaipur Times, National Pension System: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आज नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय रिटायरमेंट योजनाओं में से एक बन चुका है। लाखों लोग अपने बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा के लिए इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं। हालांकि, रिटायरमेंट या समय से पहले पैसे निकालने के नियमों को लेकर निवेशकों के बीच काफी भ्रम है। खासकर यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि NPS से 100% पैसा कब निकाला जा सकता है और निकासी पर कितना टैक्स देना पड़ता है। आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के अंतर्गत धारा 80CCD के मिलने वाले 50,000 रुपये के अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट के लिए  NPS में निवेश करते आ रहे थे. यही वजह थी कि साल 2025 तक इस सरकारी स्कीम में लोगों ने तेजी से पैसे लगाए। 

हाल के महीनों में पेंशन नियामक प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS निकासी और एग्जिट नियमों में कई बदलाव किए हैं लेकिन टैक्स नियमों को लेकर अभी भी कई लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

सामान्य रिटायरमेंट पर कितना पैसा निकाल सकते हैं?

NPS में सामान्य रिटायरमेंट 60 साल की उम्र पूरी होने या 15 साल की अवधि पूरी होने पर माना जाता है।

कुल कॉर्पस का 60% हिस्सा पूरी तरह टैक्स-फ्री निकाला जा सकता है।

कम से कम 20% राशि से एन्युटी (पेंशन प्लान) खरीदना जरूरी है।

PFRDA के नए नियमों के तहत कुछ मामलों में 80% तक की निकासी की अनुमति है, लेकिन आयकर कानून के तहत सिर्फ 60% रकम को ही स्पष्ट रूप से टैक्स छूट प्राप्त है।

एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल की गई राशि पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन बाद में मिलने वाली पेंशन आपकी आयकर स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होगी।

8 लाख रुपये तक का कॉर्पस होने पर क्या नियम हैं?

अगर रिटायरमेंट के समय आपके NPS खाते में 8 लाख रुपये या उससे कम की राशि जमा है, तो आप पूरी रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में एन्युटी खरीदना अनिवार्य नहीं है।

अगर कॉर्पस 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच है, तो 6 लाख रुपये तक एकमुश्त निकासी की जा सकती है। बाकी राशि को चरणबद्ध तरीके से निकाला जा सकता है या एन्युटी खरीदी जा सकती है।

समय से पहले NPS से बाहर निकलने पर क्या होगा?

अगर कोई निवेशक 60 साल से पहले NPS से बाहर निकलना चाहता है, तो नियम अलग हैं।

अगर कॉर्पस 2.50 लाख रुपये या उससे कम है

प्री-मैच्योर एग्जिट के समय यदि खाते में कुल राशि 2.50 लाख रुपये या उससे कम है, तो निवेशक पूरी रकम एकमुश्त निकाल सकता है। इस स्थिति में एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं होगी।

अगर कॉर्पस 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है

केवल 20% राशि ही एकमुश्त निकाली जा सकती है।

शेष 80% राशि से एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा।

यही नियम अक्सर निवेशकों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि कई लोग 5 लाख रुपये तक की पूरी निकासी के नियम को समय से पहले निकासी पर भी लागू मान लेते हैं।

5 लाख रुपये वाला नियम क्या है?

5 लाख रुपये तक की पूरी निकासी की सुविधा केवल सामान्य रिटायरमेंट के मामले में लागू होती है। समय से पहले NPS से बाहर निकलने की स्थिति में 100% निकासी की सीमा 2.50 लाख रुपये तक ही है।

60 साल के बाद भी NPS में पैसा छोड़ सकते हैं

अगर निवेशक को रिटायरमेंट के समय पैसे की जरूरत नहीं है, तो वह सिस्टमैटिक लंप सम विदड्रॉल (SLW) का विकल्प चुन सकता है। इसके तहत निकासी को 75 वर्ष की उम्र तक टाला जा सकता है। पैसा NPS में निवेशित बना रहता है। इस दौरान कोई नया निवेश करने की जरूरत नहीं होती। चरणबद्ध निकासी से टैक्स का बोझ कम करने में भी मदद मिल सकती है।

NPS सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर क्या होगा?

यदि NPS निवेशक की मृत्यु हो जाती है, तो पूरा कॉर्पस उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉमिनी के हाथों में इस रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता।

क्लेम करने का तरीका और समय

आज के दौर में NPS से फंड निकासी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पेपरलेस और बेहद आसान हो चुकी है. आप केवल अपने पहचान संबंधी जरूरी दस्तावेजों (जैसे आधार आधारित वेरिफिकेशन) के जरिए महज 5 मिनट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद आमतौर पर 2 से 3 वर्किंग डेज (कार्यदिवस) के भीतर पूरा पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 

 अब सिर्फ कुछ मिनट में ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

NPS से निकासी की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है।

आवेदन का तरीका

CRA (Protean) पोर्टल या ऐप पर लॉग-इन करें।

"Manage Your Withdrawal" विकल्प चुनें।

"Exit from NPS" पर क्लिक करें।

Premature Exit का विकल्प चुनें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

OTP या आधार ई-साइन के जरिए आवेदन जमा करें।

आम तौर पर 2-3 कार्यदिवस में पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

निवेशकों के लिए क्यों जरूरी है ये जानकारी?

NPS से निकासी के समय आपकी उम्र, कॉर्पस का आकार, निकासी का तरीका, एन्युटी खरीदने का फैसला और टैक्स नियम आपके अंतिम रिटर्न को काफी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए रिटायरमेंट से पहले इन नियमों को अच्छी तरह समझना और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहद जरूरी है।

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