हरियाणा में कंबाइन से धान कटाई के लिए नया टाइम टेबल जारी, DC ने दिए ये सख्त निर्देश

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हरियाणा में कंबाइन से धान कटाई के लिए नया टाइम टेबल जारी, DC ने दिए ये सख्त निर्देश 

Udaipur Times, Haryana News, झज्जर : जिलाधीश  वर्षा खांगवाल ने धान  खरीद प्रक्रिया को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश का उद्देश्य धान खरीद केंद्रों पर भीड़, यातायात बाधित होने तथा खरीद, उठान एवं भंडारण कार्य में किसी प्रकार की परेशानी को रोकना है। यह आदेश  23 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार जिला में धान की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का संचालन शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई सामान्यतः सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही की जा सकेगी। मौसम  की परिस्थितियों को देखते हुए द जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

धान में नमी की मात्रा संबंधी मानकों का पालन करना जरूरी जिलाधीश वर्षा खांगवाल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि  खरीद केंद्रों पर पहुंचने वाले धान में निर्धारित नमी की मात्रा संबंधी मानकों का पालन करना आवश्यक है। आदेश में खरीद के लिए धान की अनुमत नमी सीमा वर्तमान में 17 प्रतिशत निर्धारित होने का उल्लेख किया गया है। प्रशासन द्वारा यह कदम धान खरीद सीजन के दौरान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के एक साथ मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर पहुंचने से उत्पन्न होने वाली यातायात एवं व्यवस्थागत समस्याओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। 

संबंधित अधिकारियों को किसानों, कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों, आढ़तियों, मंडी प्रबंधकों एवं ट्रांसपोर्टरों को निर्धारित नियमों की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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