उदयपुर शहर की विभिन्न झीलों के किनारें एवं झीलों के अन्दर नव वर्ष के उपलक्ष्य में होटल, रिसोर्ट, इवेट मेनेजमेन्ट तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आतिशबाजी की जाती है। झीलों को प्रदुषण मुक्त रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर धारा 144 के विविध प्रावधान लागू कर दिये हैं। इसमें महत्वपूर्ण रूप से झीलों के नजदीक एवं झीलों के अन्दर कोई भी व्यक्ति विस्फोटक आतिशबाजी का आगामी आदेश तक प्रयोग नहीं कर सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट विकास एस.भाले ने बताया कि यदा-कदा रात्रि में झीलों में स्थित परिसरों एवं उनके इर्दगिर्द अत्यधिक तेज ध्वनि वाले एवं शोरगुल करने वाली आतिशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ध्वनि प्रदुषण के साथ-साथ वायु प्रदुषण एवं हवाई आतिशबाजी के अवशेष झीलों में गिरने से जलीय जीवों सहित लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए धारा 144 के लागू प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति झीलों के किनारे एवं झीलों में विस्फोटक आतिशबाजी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। यह प्रावधान सोमवार से प्रभावी हो गए हैं।