NHAI ने 4 लेन और 6 लेन हाईवे निर्माण के लिए जारी किए नए नियम, अब गाड़ियों की संख्या तय करेगी सड़क की चौड़ाई

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NHAI ने 4 लेन और 6 लेन हाईवे निर्माण के लिए जारी किए नए नियम, अब गाड़ियों की संख्या तय करेगी सड़क की चौड़ाई

Udaipur Times, NHAI new rules for 4 lane and 6 lane highway : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड नेशनल हाईवे के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए नए नियम जारी किए हैं। इनका उद्देश्य सड़क के स्टैंडर्ड में एकरूपता लाना, सुरक्षा बढ़ाना और ट्रैफ़िक की आवाजाही को आसान बनाना है।  NHAI ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ये नियम आने वाले चार और छह-लेन वाले ग्रीनफ़ील्ड और ब्राउनफ़ील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड नेशनल हाईवे पर लागू होंगे।

NHAI ट्रैफ़िक के आधार पर लेन कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्डाइज करेगा

नए फ्रेमवर्क की एक अहम विशेषता ट्रैफ़िक के विस्तृत आकलन के आधार पर लेन कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्डाइज़ करना है। इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि हाई-स्पीड कॉरिडोर का साइज और क्षमता उम्मीद के मुताबिक ट्रैफ़िक वॉल्यूम के हिसाब से हो।

NHAI के अनुसार जिन कॉरिडोर पर 15,000 तक वाहन चलते हैं, वहां चार-लेन का हाईवे और चार-लेन का स्ट्रक्चर होगा, जिसकी चौड़ाई 60 मीटर होगी।
जिन कॉरिडोर पर 15,000 से 25,000 के बीच वाहन चलते हैं, वहां चार-लेन का हाईवे और छह-लेन का स्ट्रक्चर होगा, जिसकी चौड़ाई 70 मीटर होगी।

हाई-स्पीड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए नए स्टैंडर्ड

NHAI ने कहा कि ये नियम हाई-स्पीड नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में एकरूपता लाने के लिए बनाए गए हैं। अब तक, एक्सप्रेसवे के अलावा, एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड नेशनल हाईवे की प्लानिंग और डिज़ाइन के लिए कोई अलग स्टैंडर्ड या स्पेसिफ़िकेशन नहीं थे। अथॉरिटी ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए DPR तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड में अंतर देखा गया था। नया फ़्रेमवर्क तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े सामान्य प्रावधान तय करके इस समस्या को हल करने की कोशिश करता है।

हाई-स्पीड ट्रैफ़िक के लिए सुरक्षा उपाय

नए नियमों में सड़क सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है और हाई-स्पीड ट्रैफ़िक की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। इस फ़्रेमवर्क में हाईवे से निकलने और हाईवे पर चढ़ने (एग्जिट और एंट्री) के बारे में पहले से जानकारी देने के लिए खास उपाय शामिल हैं। इससे वाहन चालकों को आगे आने वाले एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता चल सकेगा और वे उसी हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। NHAI ने कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और साथ ही पूरे नेशनल हाईवे नेटवर्क पर ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना है।

मुख्य सड़कों और डेस्टिनेशन के लिए इंटरचेंज की योजना

इन नियमों में अहम क्रॉसिंग पर इंटरचेंज और रैंप के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इनमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मुख्य सड़कों के साथ ऐसे जंक्शन शामिल होंगे जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आता-जाता है। बंदरगाहों, हवाई अड्डों, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों (MMLPs), औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसी ट्रैफ़िक वाले महत्वपूर्ण स्थानों तक भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसका मकसद मुख्य आर्थिक और यात्रा केंद्रों तक पहुंच बनाए रखना और साथ ही एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर पर बिना रुकावट आवाजाही को बढ़ावा देना है।

बिना इजाजत घुसने से रोकने के लिए बाउंड्री वॉल

एक्सेस कंट्रोल को मज़बूत करने के लिए, NHAI ने हाई-स्पीड कॉरिडोर के बाहरी किनारे पर एक मीटर ऊंची बाउंड्री वॉल बनाने का नियम बनाया है। इस उपाय का उद्देश्य बिना इजाज़त घुसने से रोकना और आवारा मवेशियों को हाईवे पर आने से बचाना है। एंट्री पॉइंट्स को कंट्रोल करके और सड़क पर अचानक आने वाली रुकावटों को कम करके, इन गाइडलाइंस का मकसद तेज रफ़्तार से चलने वाले वाहनों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है।

NHAI की गाइडलाइंस 'विकसित भारत 2047' रोडमैप के अनुरूप

NHAI ने कहा कि नया फ़्रेमवर्क 'विकसित भारत 2047' के तहत सरकार के लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप के अनुरूप है। इस रोडमैप में कनेक्टिविटी बेहतर करने और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के बड़े उद्देश्य के साथ 50,000 किलोमीटर लंबे एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना है। इसलिए, नई गाइडलाइंस का उद्देश्य देश भर में आने वाले हाई-स्पीड नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए एक समान तकनीकी आधार तैयार करना है।

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