पर्यटकों से बदसलूकी पर अब खैर नहीं

सरकार ने संशोधन विधेयक पारित करवाया

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udaipur

पर्यटकों से दुव्र्यवहार करने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में

झीलों की नगरी उदयपुर में आए दिन पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। उदयपुर घुमने वाले सैलानियों के साथ की जाने वाली बदसलूकी और धोखाधड़ी को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया है। इसके बाद पर्यटकों से दुव्र्यवहार करने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इस अपराध में पहली बार जमानती और पुनरावृत्ति किए जाने पर आरोपी के खिलाफ गैर जमानती धारा लगाई जाएगी।

इसके लिए मूल विधेयक में धारा 27 जोड़ी गई है। राज्य के पर्यटन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पर्यटन व्यवसाय गति पकड़े, राज्य की आन-बान शान की अच्छी अनुभूति पर्यटकों में रहे, इसके लिए नए प्रावधान किए गए है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के साथ दूरव्यवहार कि शिकायतें कई बार मिलती है। इससे पर्यटन व्यवसाय पर खराब असर होता है। इस कारण सरकार ने पर्यटन से जुड़े विधेयक में जमानती धाराएं जोड़ी है।

सरकार के अनुसार, यह विधेयक व्यवसाय विकास में सुधार लाने, राजस्थान में गौरव की अच्छी भावना के साथ पर्यटकों को लौटाने और उनके साथ बदसलूकी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था।  

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