अब देशभर में चलेगी बाइक टैक्सी ! ट्रैफिक नियम पर बड़ा ऐलान, जाने मंत्री नितिन गडकरी का मेगा प्लान ?

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अब देशभर में चलेगी बाइक टैक्सी ! ट्रैफिक नियम पर बड़ा ऐलान, जाने मंत्री नितिन गडकरी का मेगा प्लान ?

Udaipur Times, Bike Taxis : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को सभी राज्य सरकारों से बाइक टैक्सी को मंज़ूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे आठ करोड़ लोगों को रोज़गार मिल सकता है। 

मौके पर ही मुफ़्त मेडिकल जांच और सलाह दी जाएगी

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने "सुरक्षा" नाम के एक पायलट प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए यह घोषणा भी की कि उनका मंत्रालय मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करेगा। इस प्रोग्राम के तहत हाईवे और माइनिंग प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले दस लाख ड्राइवरों, कंस्ट्रक्शन वर्करों और ज़्यादा जोखिम वाले काम करने वालों को मौके पर ही मुफ़्त मेडिकल जांच और सलाह दी जाएगी। नए नियमों के तहत, ट्रैफ़िक नियमों के उल्लंघन पर 'नेगेटिव-पॉइंट सिस्टम' लागू किया जाएगा, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द हो सकते हैं।

चंद्रपुर में 150 किलोमीटर के हिस्से में लागू की जाएगी 

यह पहल महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 150 किलोमीटर के हिस्से में लागू की जाएगी जिसमें NH-44 के नागपुर-कामठी सेक्शन और माइनिंग एरिया शामिल होंगे और इसका मकसद 10,000 लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए, गडकरी ने ड्राइवरों और कंस्ट्रक्शन वर्करों के लिए बेहतर मेडिकल चेक-अप और हेल्थकेयर सर्विस की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और कहा, "हमारे ड्राइवरों की सेहत हमारे लिए सबसे ज़रूरी है।"

ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के मौके पैदा होंगे

"सिर्फ़ सड़क सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि आंखों की देखभाल और काम की वजह से होने वाली दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है।" प्राइवेट दो-पहिया वाहनों जैसे स्कूटर और मोटरसाइकिल के मालिकों को यात्रियों को ले जाने की इजाज़त देने के बारे में मंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोज़गार के मौके पैदा होंगे। 

ज़िम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा

गडकरी ने कहा, "हमने इसकी इजाज़त दे दी है, लेकिन कुछ राज्य इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट राज्य का विषय है। मैं उनसे ऐसा करने का आग्रह करूंगा, क्योंकि इससे कई लोगों को रोज़गार का ज़रिया मिलेगा।" ड्राइवरों द्वारा ट्रैफ़िक और ट्रांसपोर्ट नियमों के उल्लंघन और उससे होने वाली मौतों की ज़्यादा संख्या का ज़िक्र करते हुए, मंत्री ने कहा कि उन्होंने "बार-बार नियम तोड़ने वालों" को सज़ा देने के लिए प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने आगे कहा, "हर उल्लंघन के लिए नेगेटिव पॉइंट दिए जाएंगे, और एक निश्चित संख्या में पॉइंट जमा होने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इससे ज़िम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा।"

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