अब पोता भी पा सकता है अनुकंपा के तहत नियुक्ति, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

 | 
अब पोता भी पा सकता है अनुकंपा के तहत नियुक्ति, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला  

Udaipur Times, New Delhi : दादा-दादी की मृत्यु पर उनका पौत्र भी अनुकंपा नियुक्ति पा सकता है। उस पर निकट संबंधी के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में MP High Court के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। High Court ने रेलवे को मृत कर्मचारी के पौत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। 

मिली जानकारी के अनुसार शीर्ष अदालत ने High Court के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार व रेलवे की याचिका खारिज कर पौत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश बरकरार रखा। जस्टिस मनोज मिश्रा और विजय बिश्नोई की पीठ ने 28 सितंबर को केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर कहा कि उसे High Court के फैसले में दखल देने का आधार नहीं दिखता। New Delhi

जानकारी के मुताबिक High Court के 25 फरवरी, 2026 के आदेश में पौत्र को निकट संबंधी के रूप में अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के बारे में नियम-कानून का जिक्र है। मामले में रेलवे ने जितेंद्र वर्मा को दादी की मृत्यु के बाद उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति देने से मना किया था।

मिली जानकारी के अनुसार जितेंद्र के दादा की 2002 में मृत्यु हो गई थी। उसके पिता की भी 2006 में मृत्यु हो गई थी। पालन-पोषण दादी छमा बाई ने किया, जो पश्चिम-मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में हेल्पर-2 के तौर पर नौकरी करती थीं। 19 जून, 2016 को नौकरी के दौरान उनकी मौत हो गई। New Delhi

जानकारी के मुताबिक जितेंद्र का नाम 2007 में छमा बाई के सर्विस रिकॉर्ड में उत्तराधिकारी / नामिनी के रूप में दर्ज था। उसने 30 जनवरी, 2018 को सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र ले दादी की जगह अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया। रेलवे ने उत्तराधिकार को नियुक्ति के लिए नहीं स्वीकारा।  New Delhi

मिली जानकारी के अनुसार MP High Court ने कहा, रेलवे की अनुकंपा नियुक्ति नियम के क्लाज-तीन में केवल पुत्र, पुत्री, विधवा या विधुर ही नहीं, बल्कि निर्धारित शर्तों के तहत निकट संबंधी तथा वैध रूप से गोद लिए गए पुत्र-पुत्री को भी नियुक्ति का लाभ देने का प्रावधान है।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News