अब खेती करना होगा बिल्कुल आसान ! ट्रैक्टर और रोटावेटर खरीदने पर सरकार दे रही 80% तक सब्सिडी

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अब खेती करना होगा बिल्कुल आसान ! ट्रैक्टर और रोटावेटर खरीदने पर सरकार दे रही 80% तक सब्सिडी

Udaipur Times, Subsidy on Farming Machines : खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाने के लिए कृषि मशीनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर और कृषि ड्रोन जैसे महंगे उपकरण खरीदना छोटे और सीमांत किसानों के लिए आसान नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 40% से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे आधुनिक खेती को बढ़ावा मिल सके।

इन कृषि उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी

योजना के तहत ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, लेजर लैंड लेवलर, रीपर, थ्रेशर और अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 40% से 50% तक वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अलावा आधुनिक कृषि ड्रोन पर भी सरकार आकर्षक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है, जिससे खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय में किया जा सके।

इन किसानों को मिलेगा 80% तक अनुदान

महिला किसान, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सीमांत किसानों को इस योजना के तहत अधिकतम 80% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उनकी खेती की लागत कम करना है।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए किसान का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक के नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज होनी चाहिए और राज्य कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान का पंजीकरण होना आवश्यक है। पहले से पंजीकृत किसान सीधे आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड
भूमि संबंधी दस्तावेज
बैंक पासबुक की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो
सक्रिय मोबाइल नंबर

बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि सब्सिडी की राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाएगी।

ऐसे करें आवेदन

सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल upagriculture.com पर जाएं। यहां किसान पंजीकरण संख्या से लॉगिन करें, Agricultural Equipment Subsidy विकल्प चुनें और टोकन जनरेट करें।

कैसे होगा किसानों का चयन?

योजना के तहत पात्र किसानों का चयन पहले आओ-पहले पाओ (First Come, First Served) या ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयन होने के बाद किसान को निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिकृत डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा और उसकी रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

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