अब नई बाइक और ऑटो खरीदना होगा महंगा ! सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

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अब नई बाइक और ऑटो खरीदना होगा महंगा ! सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला 

Udaipur Times, Road Tax on Two-wheelers and three-wheelers : बिहार में नई बाइक, स्कूटर या ऑटो खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अहम खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद दोपहिया और तिपहिया वाहन खरीदने पर पहले से अधिक टैक्स देना होगा, जिससे उनकी ऑन-रोड कीमत बढ़ जाएगी।

दोपहिया वाहनों पर 1% अतिरिक्त टैक्स

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब नई बाइक और स्कूटर खरीदने पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त मोटर वाहन टैक्स देना होगा। पहले जहां रोड टैक्स 8 से 12 प्रतिशत के बीच था, अब इसमें 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर खासकर महंगी बाइकों और स्कूटरों की ऑन-रोड कीमत पर दिखाई देगा।

ऑटो और ई-रिक्शा भी होंगे महंगे

सरकार ने तिपहिया वाहनों पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। अब नया ऑटो या ई-रिक्शा खरीदने पर पहले से तय टैक्स के अलावा 1,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यह नई व्यवस्था वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय लागू होगी।

डीलरों और कंपनियों पर भी बढ़ा ट्रेड टैक्स

कैबिनेट ने वाहन डीलरों और निर्माताओं पर लगने वाले ट्रेड टैक्स में भी बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने इस टैक्स में चार गुना तक बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि टैक्स की दरों में लंबे समय से संशोधन नहीं हुआ था, इसलिए मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए बदलाव जरूरी था।

सरकार ने क्यों बढ़ाया टैक्स?

सरकार का कहना है कि मोटर वाहन टैक्स की पुरानी दरें कई वर्षों से लागू थीं। नई टैक्स व्यवस्था से राज्य का राजस्व बढ़ेगा और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

पंचायतों को भी मिला नया अधिकार

कैबिनेट ने पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें कई तरह के स्थानीय कर वसूलने का अधिकार भी दिया है। अब ग्राम पंचायतें भवन कर, व्यावसायिक भूमि कर, सिनेमा, होर्डिंग, व्यापार कर, पेयजल, हाट-बाजार और कूड़ा उठाने जैसी सेवाओं पर टैक्स वसूल सकेंगी।

25 प्रस्तावों पर लगी मुहर

कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें यह भी तय हुआ कि 2026 के पंचायत चुनाव नए परिसीमन के आधार पर होंगे, जिसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा भागलपुर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम 'अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा' रखा जाएगा। राजगीर, रोहतास और कैमूर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

नई टैक्स व्यवस्था लागू होने के बाद बिहार में नया दोपहिया या तिपहिया वाहन खरीदने वालों को पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसलिए वाहन खरीदने से पहले नई ऑन-रोड कीमत की जानकारी जरूर ले लें।

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