हरियाणा में इन कॉलोनियों में खुल सकेंगे नर्सिंग होम, जाने प्रॉपर्टी चार्ज और खोलने का तरीका ?
Udaipur Times, Haryana News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने लाइसेंसशुदा आवासीय कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब योग्य ( एलोपैथिक या आयुष्) डॉक्टर अपने प्लॉट या न्यूनतम 10 साल की लीज पर इनडोर मरीजों के इलाज के लिए नर्सिंग होम खोल सकते हैं। हालांकि, लीज खत्म होते ही अनुमति रद्द हो जाएगी।
नए नियमों के अनुसार, एक पूरे सेक्टर में अधिकतम 4 और डिवाइडिंग रोड की सर्विस रोड पर केवल 1 नर्सिंग होम खोलने की इजाजत होगी। इच्छुक डॉक्टरों को विभाग के पोर्टल पर दस्तावेज, शपथ पत्र और 4 से 10 हजार रुपए प्रति वर्ग गज के तय शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। सरकार इस पर कोई ईडीसीसी शुल्क नहीं लेगी। Haryana News
किस प्रकार लगेगा चार्ज: हायर जोन: कम से कम 350 वर्ग गज का प्लॉट सर्विस रोड पर हो। प्रति वर्ग 10 हजार रुपए चार्ज लगेगा। हाई जोन: कम से कम 350 वर्ग गज का प्लॉट सर्विस रोड पर है तो प्रति वर्ग गज 8 हजार रुपए चार्ज देना होगा।
मीडियम जोन: कम से कम 250 वर्ग गज का प्लॉट अनिवार्य है। सर्विस रोड पर होना चाहिए। प्रति वर्ग गज 6 हजार रुपए चार्ज देना होगा। लो जोन: सर्विस रोड पर 250 वर्ग गज का प्लॉट होना चाहिए। प्रति वर्ग गज 4 हजार चार्ज लगेगा। Haryana News
नोट: एम्बुलेंस व अन्य गाड़ियों की पार्किंग प्लॉट में ही करनी होगी। अस्पताल के कचरे के निपटान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इंसिनेरेटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।