उदयपुर, 2 जून 2020। केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्यों द्वारा खनन नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप घोषित प्रकरणों में पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
खान विभाग के निदेशक गौरव गोयल ने बताया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 74 (1) में वर्णित भूमि सुधार हेतु जिप्सम, ईट मिट्टी, सड़क-रेलवे के लिए साधारण मिट्टी या मोरम के दो मीटर के खनन तक को गैर खनन गतिविधि सीमित किया हुआ है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की इस अधिसूचना के बाद इस तरह के प्रकरणों में पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नहीं होने संबंधी निर्देश राज्य के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को जारी किए गए है।
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