ODOP योजना से निवेश को लगेंगे पंख, मिलेगी विशेष पहचान
योजनान्तर्गत कई प्रकार की सहायता एवं अनुदान, ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ
उदयपुर 22 जुलाई 2025 । प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को पहचान दिलाने तथा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की मंशा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जारी की गई एक जिला एक उत्पाद योजना से निवेश को पंख लगेंगे। वहीं उत्पाद को विशेष पहचान भी मिल सकेगी।
बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, 2024 के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य की समस्त एक जिला-एक उत्पाद विनिर्माता इकाईयों का ऑनलाईन पंजीकरण प्रक्रिया राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाईन प्रारम्भ कर दी गई है। एक जिला- एक उत्पाद अंतर्गत उदयपुर जिलें से ‘‘ मार्बल एवं ग्रेनाईट उत्पाद‘‘ को सम्मिलित किया गया है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्र उदयपुर के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, इकाई का पैन कार्ड, उत्पादन तिथि, प्रथम विक्रय बिल/वर्तमान विक्रय बिल, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उत्पाद के फोटो आदि दस्तावेज आवश्यक हैं। योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र मय दस्तावेजों के जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, उदयपुर में आवेदन किया जा सकता है।
यह मिलेगा लाभ
एक जिला- एक उत्पाद से संबंधित इकाईयों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत पात्र इकाईयों को कई परिलाभ भी देय होंगे। इसमें उद्यमों को मार्जिन मनी सहायता- सूक्ष्म उद्यम को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रूपए, लघु उद्यम को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख रूपए तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / दिव्यांग / युवा उद्यमियों को 5 लाख रूपए का अतिरिक्त अनुदान देय है।
इसी प्रकार तकनीक/सॉफ्टवेयर अर्जन के तहत लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रूपए देय हैं। गुणवता प्रमाणन एवं मानकों हेतु सहायता के तहत लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रूपए, बाजार सहायता के लिए योजना में स्टॉल रेंट का 75 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रूपए, ई-कॉमर्स प्रोन्नति के लिए योजना में डिजिटाईजेशन के लिए लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रूपए अधिकतम 2 वर्षों के लिए तथा ई-कॉमर्स प्रोन्नति के लिए योजना में ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के व्यय का 60 प्रतिशत या अधिकतम 60 हजार एक बारीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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