अल्पसंख्यक विभाग की ऋण संबधी एकमुश्त समाधान योजना


अल्पसंख्यक विभाग की ऋण संबधी एकमुश्त समाधान योजना 

2025-26 के 30.09.2025 तक अतिदेय ब्याज व दंडनीय ब्याज छूट

 
one time settlement scheme

उदयपुर 24 अप्रैल 2025 । राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड से ऋण प्राप्त ऋणियों को राहत प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना 2025 (One Time Settlement Scheme) लागू की गई है। इस योजना के दो चरण हैः-

अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उदयपुर श्रीमती खुशबु शर्मा ने बताया कि प्रथम चरणः- प्रथम चरण दिनांक 01.05.2025 से 30.09.2025 तक लागू रहेगा। इस चरण में एकमुश्त चुकारा करने पर अतिदेय ब्याज व दंडनीय ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।

द्वितीय चरण- द्वितीय चरण दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025 तक लागू रहेगा। इस चरण में ऋणियों को केवल दंडनीय ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।

समस्त ऋणी प्रथम चरण में उक्त योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करें। योजना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी हेतु जिला कार्यालय में सम्पर्क करें।

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